राज्य में कहां-कहां कितने हैं साईलेंस जोन, हाईकोर्ट का राज्य सरकार से सवाल

Where are Silence Zone in state- High Court asked to state government
राज्य में कहां-कहां कितने हैं साईलेंस जोन, हाईकोर्ट का राज्य सरकार से सवाल
राज्य में कहां-कहां कितने हैं साईलेंस जोन, हाईकोर्ट का राज्य सरकार से सवाल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि क्या राज्य सरकार ने ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों में संशोधन के बाद राज्य में शांत क्षेत्र (साईलेंस जोन) घोषित किए हैं। इसके साथ ही अदालत ने एक बार फिर सभी महानगरपालिकाओं, नगरपरिषदों व पुलिस को आगाह किया है कि वे आनेवाले त्यौहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण से जुड़े सारे नियमों कडाई से पालन करवाए। गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने नियमों में संशोधन के बाद मौजूदा सारे शांत क्षेत्र समाप्त कर दिए थे।

पिछले साल केंद्र सरकार की ओर से ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों में किए गए संशोधन के मुताबिक जब तक राज्य सरकार किसी क्षेत्र को शांत क्षेत्र नहीं घोषित करती है तब तक उसे शांत क्षेत्र नहीं माना जाएगा। राज्य सरकार ने अदालत में कहा था कि वह नए सिरे से शांत क्षेत्र घोषित करेगी। सरकार के इस आश्वासन के मद्देनजर बुधवार को न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ ने सरकार से पूछा की क्या सरकार ने राज्य में शांत क्षेत्र अधिसूचित किए हैं।

यदि सरकार ने ऐसा किया है तो वह अगली सुनवाई के दौरान ऐसे क्षेत्रों की संख्या बताए और साथ ही त्यौहारों की सूची भी अदालत में पेश करे। इससे पहले खंडपीठ ने कहा कि मामले में सरकार के रुख को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने अब तक शांत क्षेत्र घोषित करने की दिशा में कुछ नहीं किया है। हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने कितने शांत क्षेत्र घोषित किए हैं।

त्यौहारों में ध्वनि प्रदूषण के नियमों का हो कड़ाई से पालन 

खंडपीठ ने कहा कि इस बार त्यौहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों के उल्लंघन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ न्यायालय की अवमानना कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। खंडपीठ के सामने ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियम सख्ती से लागू किए जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई 8 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। 

Created On :   1 Aug 2018 8:22 PM IST

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