विल्सन कालेज की याचिका खारिज, RTI के तहत एजुकेशन सोसाइटी को देनी होगी जानकारी

Wilson Colleges petition dismissed, have to provide info in RTI
विल्सन कालेज की याचिका खारिज, RTI के तहत एजुकेशन सोसाइटी को देनी होगी जानकारी
विल्सन कालेज की याचिका खारिज, RTI के तहत एजुकेशन सोसाइटी को देनी होगी जानकारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। एजुकेशन सोसाइटी सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। इसलिए राज्य सूचना आयोग की ओर से सूचना अधिकार के तहत जानकारी देने के संबंध में दिए गए आदेश को निरस्त कर दिया जाए। इस तरह की मांग को लेकर मुंबई के जॉन विल्सन एजुकेशन सोसाइटी की ओर से दायर याचिका को बांबे हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए राज्य सूचना आयोग के फैसले को सही माना है।

ये है मामला
मामले में जस्टिस अभय ओक व जस्टिस एमएस शंकलेचा की बेंच ने कहा कि राज्य सूचना आयोग ने कई दस्तावेजी सबूतों को जांचने परखने के बाद एजुकेशन सोसाइटी को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। मुंबई का विल्सन कालेज इस सोसाइटी के अंतर्गत कार्यरत है। दरअसल विद्यार्थियों के हित में कालेज के जिमखाना के लिए लीज पर जमीन उपलब्ध कराई गई है। एक शख्स ने कालेज से जानकारी मांगी थी कि जिमखान की जमीन में हुए कार्यक्रम से कितनी रकम जमा की गई है। जानकारी देने की बजाय कालेज की ओर से तर्क दिया गया कि जिमखान की जमीन कालेज की एजुकेशन सोसाइटी को प्रदान की गई है।

मामला कुछ ऐसा था कि एजुकेशन सोसाइटी आरटीआई कानून के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। इसलिए RTI  के तहत जानकारी नहीं दे सकते। इसके बाद मामला राज्य सूचना आयोग के पास गया को आयोग ने कालेज को निर्देश दिया कि RTI  के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई जाए। सूचना आयोग के फैसले को जॉन विल्सन एजुकेशन सोसाइटी ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुअ कहा कि राज्य सूचना आयोग की ओर से जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में 1 सिंतबर 2016 को दिया गया निर्देश रद्द कर दिया जाए। किंतु बेंच ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया और मामले को लेकर राज्य सूचना आयोग की ओर से दिए गए निर्देश को सही माना और कालेज की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। 

Created On :   4 May 2019 5:47 PM IST

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