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बस दुर्घटना में महिला का हाथ टूटा, न्यायाधिकरण ने दिया 23 लाख रुपए मुआवजा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बस दुर्घटना में हाथ टूटने के चलते परेशान महिला को मोटर एक्सीडेंट क्लेम न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने 23 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। साल 2015 में सफर के दौरान महिला का हाथ उस समय हाथ टूट गया था जब महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल (एमएसआरटीसी) की बस सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी।
ट्रिब्यूनल के सामने एमएसआरटीसी ने दावा किया कि सड़क दुर्घटना में 36 वर्षीय अलका तुपरे खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब टेम्पो के बस के टकराने के चलते हादसा हुआ तो तुपरे का हाथ बस की खिड़की के बाहर था। जिसके चलते उसकी बाह में चोट आयी है। जबकि उसे ऐसा करने से बचना चाहिए था। इसके अलावा हादसा टेम्पो के ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है। इसलिए एमएसआरटीसी से मुआवजे की मांग नहीं कि जा सकती।
वहीं तुपरे ने दावा किया कि वह लहसुन बेचती थी। इस हादसे के कारण हाथ में लगी चोट वजह से वह अब अपने दाहिने हाथ का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। इससे उसकी साढ़े सात हजार रुपए की मासिक आमदनी प्रभावित हुई है। उसका परिवार उसकी आमदनी पर निर्भर है। उसके पति रिक्शा ड्राइवर हैं। इसलिए उसे 13 लाख 50 हजार रुपए मुआवजा प्रदान किया जाए।
मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद ट्रिब्यूनल ने पाया कि एमएसआरटीसी ने घटना के तीन साल बाद यह बात कही है कि महिला का हाथ हादसे के दौरान बस की खिड़की से बाहर था। इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जब हादसे में दो वाहन शामिल होते है तो यह हादसे में जख्मी होने वाले शख्स की पसंद पर निर्भर करता है कि वह किससे के खिलाफ मुआवजे के लिए आवेदन करना चाहता है। एमएसआरटीसी ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया है जो यह दर्शाए की बस के ड्राइवर ने यात्रा के समय तुपरे को हाथ बाहर न निकले की चेतावनी दी थी।
ट्रिब्यूनल ने कहा कि उसके पास मुआवजे को बढ़ाने का पर्याप्त अधिकार है। ट्रिब्यूनल ने तुपरे की दिव्यांगता व इसके चलते हुए आमदनी के नुकसान को देखते हुए मुआवजे की कुल रकम को 23 लाख रुपए कर दिया। इस तरह से ट्रिब्यूनल ने हाथ टूटने के चलते परेशान महिला को राहत प्रदान की।
Created On :   4 Jun 2021 7:15 PM IST