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अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को मिलेगा कर्ज
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के बचतगट को कारोबार के लिए दो लाख रुपए तक का कर्ज देगी। मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के जरिए यह कर्ज दिया जाएगा। राज्य के अल्पसंख्य विकास मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि इस योजना के लिए अल्पसंख्य समाज की महिलाओं को उद्योग शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाए और उन्हें स्वरोजगार का मौका भी उपलब्ध कराया जाए। पहले चरण में 750 बचतगटों को कर्ज दिया जाएगा। मलिक ने इसके लिए अर्जी देने की अपील की है। उन्होंने बताया कि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ज्यू समाज की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। महिला आर्थिक विकास महामंडल, राष्ट्रीय शहरी जीवनोन्नति अभियान और महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान संस्थाओं की मदद से योजना सभी जिलों में लागू की जाएगी। जिन अल्पसंख्यक महिला बचतगटों ने पहले लिए गए कर्ज के पहले और दूसरे चरण की किस्त चुकाई है वे भी तीसरे चरण में दो लाख रुपए का कर्ज ले सकेंगी।
कर्ज में महामंडल का हिस्सा 1 लाख 90 हजार रुपए जबकि संबंधित महिला बचत गट का हिस्सा 10 हजार रुपए रहेगा। इस पर 7 फीसदी की दर से ब्याज लगेगा। योजना का लाभ लेने के लिए बचतगट की 70 फीसदी से ज्यादा सदस्य अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं होनी चाहिए। मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के जिला कार्यालय में कर्ज के लिए अर्जी दी जा सकती है। महामंडल की वेबसाइट पर योजना से जुड़ी सारी जानकारी हासिल की जा सकती है। मलिक ने कहा कि योजना के लिए इस साल 20 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है।
Created On :   22 Jun 2021 9:38 PM IST