पुलिस की पिटाई से घायल युवक के पिता ने हाईकोर्ट से लगाई गुहार- सीसीटीवी फुटेज संभालने के निर्देश

Young man is beaten by police, footage recorded in CCTV, HC directs to save it
पुलिस की पिटाई से घायल युवक के पिता ने हाईकोर्ट से लगाई गुहार- सीसीटीवी फुटेज संभालने के निर्देश
पुलिस की पिटाई से घायल युवक के पिता ने हाईकोर्ट से लगाई गुहार- सीसीटीवी फुटेज संभालने के निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नाकेबंदी के दौरान मोटर साइकिल न रोकने पर पुलिस ने एक युवक की बुरी तरह पिटाई कर दी। इससे जुड़ा सीसीटीवी फुटेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बांद्रा ब्रांच को सहेज कर रखने का निर्देश बांबे हाईकोर्ट ने दिया है। युवक के पिता ने इस मामले में पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। यह सीसीटीवी बैंक के परिसर में लगा है। 

नाकेबंदी के दौरान युवक की पुलिस पिटाई

याचिकर्ता चंद्रकांत करमवाले ने दावा किया है कि पुलिस ने उसके बेटे सतेज को पीटा है। जिसका सारा नजारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीसीटीवी फुटेज में रिकार्ड हो गया है। इसलिए फुटेज को सहेज कर रखने का निर्देश दिया जाए। याचिका में पिता ने दावा किया कि उनका बेटा 12 वीं कक्षा में पढ़ता है। जब कॉलेज छोड़कर घर लौट रहा था। इस दौरान उसने हेल्मेट नहीं पहना था। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान उसे रुकने को कहा, तो उसने कुछ दूरी पर गाड़ी रोकी। तभी खेरवाडी पुलिस स्टेशन से जुड़े कांस्टेबल ने सतेज के सिर पर लकड़ी के डंडे से मारा। जिससे वह बेहोश हो गया। उसे इलाज के लिए होली फैमली अस्पताल में भर्ती कराया गया। 

सीसीटीवी फुटेज संभालने को कहा

न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील जयंत बर्डेस्कर ने कहा कि पुलिस की पिटाई के चलते उनके मुवक्किल के बेटे के सिर पर गंभीर छोट लगी है। वे इस घटना के बाद आरोपी पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत के लिए गए थे। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने मामला दर्ज करने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने किस तरह से मारा था इसका सारा दृश्य स्टेट बैंक आफ इंडिया (बांद्रा ब्रांच) के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। इसलिए बैंक को हमे सीसीटीवी फुटेज देने अथवा फुटेज को सहेज कर रखने का निर्देश दिया जाए। इस पर खंडपीठ ने बैंक को सीसीटीवी फुटेट सहेज कर रखने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। 
 

Created On :   11 Feb 2019 1:51 PM GMT

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