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नागपुर में इलाज के दौरान युवक की मौत, अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को किया होम क्वारेंटाइन

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा/चौरई। चौरई के ग्राम मेहगोरा के एक युवक की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को स्थानीय प्रशासन द्वारा होम क्वारेंटाइन कर दिया गया है। मृतक ने लगभग बीस दिन पूर्व जहर का सेवन कर लिया था। उसे पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से उसे जबलपुर मेडिकल रेफर किया गया। इसके बाद भी उसे आराम नहीं लगने पर परिजन उसे नागपुर ले गए थे। नागपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मंगलवार को उसका अंतिम संस्कार किया गया था।
बताया जा रहा है कि मेहगोरा निवासी 28 वर्षीय प्रमोद पिता नेमीचंद वर्मा ने बीस दिन पूर्व अज्ञात कारणों के चलते जहर का सेवन कर लिया था। उसे जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया। चार दिन में भी हालत में सुधार न होने पर उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। दस दिनों तक इलाज कराने के बाद परिजन उसे गांव वापस ले आए थे। घर आने के बाद अचानक उसका स्वास्थ्य खराब हुआ तो परिजन दोबारा उसे जिला अस्पताल ले गए। यहां से चिकित्सकों ने उसे नागपुर रेफर कर दिया था। नागपुर एक निजी अस्पताल में इलाज कराने के बाद 11 मई को परिजन उसे घर ले आए। उसी रात उसकी मौत हो गई। मंगलवार को उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी को होम क्वारेंटाइन कर दिया है।
स्वास्थ्य टीम ने किया गांव का सर्वे-
कोरोना महामारी के चलते एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव का सर्वे कर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। अंतिम संस्कार में शामिल हुए 30 से 35 लोगों को होम क्वारेंटाइन करने कह दिया गया है। सभी लोगों के घरों के बाहर होम क्वारेंटाइन का बोर्ड भी चस्पा किया गया है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।