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Panna News: पंजीकृत संस्थाओं से ही गोद ले सकते हैं बच्चा, दत्तक ग्रहण के पूर्व बच्चे को देखभाल में लेना आवश्यक

- पंजीकृत संस्थाओं से ही गोद ले सकते हैं बच्चा
- दत्तक ग्रहण के पूर्व बच्चे को देखभाल में लेना आवश्यक
Panna News: महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बच्चा गोद लेने के संबंध में आवश्यक शर्त व दस्तावेजों सहित अन्य वांछित प्रक्रियाओं के बारे में अवगत कराया गया है, जिसके तहत जानकारी दी गई है कि विवाह के 2 वर्ष पूर्ण होने पर अथवा अविवाहित होने की स्थिति में बच्चों को गोद लिया जा सकता है। कोई भी स्वस्थ्य व्यक्ति जिसके पास बच्चे के पालन पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, ऐसे इच्छुक व्यक्ति इसके लिए पात्र हैं। नि:संतान या पूर्व से संतान होने के अलावा पहले भी बच्चा गोद के चुुके व्यक्ति पुन: बच्चा गोद ले सकते हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि बच्चा गोद लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं। इसमें परिवार की फोटो, संभावित माता-पिता की फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, निवास संबंधी प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली, फोन बिल) आय प्रमाण पत्र (सेलरी स्लिप, इन्कम टैक्स रिटर्न इत्यादि), मेडिकल प्रमाण पत्र, विवाहित होने की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र, सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद डिक्री, दो व्यक्तियों का रिफरेंस लेटर तथा घर में पांच वर्ष या अधिक आयु के बालक-बालिकाएं होने की स्थिति में उनकी सहमति जरूरी है। संभावित माता पिता को सर्वप्रथम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की वेबसाइट पर पंजीयन उपरांत आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना जरूरी है। पंजीयन के दो माह के भीतर गृह अध्ययन रिपोर्ट के लिए 6 हजार रूपए की राशि निर्धारित है, जो बाल देखरेख संस्था द्वारा तैयार कर अपलोड की जाती है। इस रिपोर्ट की अवधि तीन वर्ष तक वैध है। इसके पश्चात पुन: नवीनीकरण कराया जाता है।
दत्तक ग्रहण के पूर्व बच्चे को देखभाल में लेना आवश्यक
किसी संस्था से बच्चे को दत्तक ग्रहण के पूर्ण संभावित माता पिता को देखभाल में लेना भी आवश्यक है। इसके लिए संबंधित संस्था के नाम से 50 हजार रूपए का बैंक अथवा डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संस्था द्वारा इस राशि का उपयोग दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रकरण लगाने की प्रक्रिया में व्यय किया जाता है। पंजीकरण पश्चात संभावित माता- पिता अपने प्रतीक्षा क्रमांक की जानकारी संस्था अथवा प्राधिकरण की वेबसाइट सहित ंएडाप्सन इन वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। महिला एकल दंपत्ति द्वारा बालक एवं बालिका दोनों को दत्तक ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन पुरूष एकल दंपत्ति केवल बालक को ही गोद ले सकते हैं।
बच्चा गोद लेने के लिए संभावित माता-पिता की आयु भी निर्धारित
बच्चा गोद लेने के इच्छुक संभावित माता-पिता को बच्चे की आयु अनुसार स्वयं अथवा पति-पत्नी के लिए निर्धारित आयु सीमा की शर्त का पालन भी करना होगा। शून्य से दो वर्ष के बच्चे को 40 वर्ष आयु तक के एकल दंपत्ति या कुल 85 वर्ष की संयुक्त आयु वाले पति-पत्नी गोद ले सकेंगे। इसी तरह 45 वर्ष आयु तक के एकल दंपत्ति तथा 90 वर्ष की संयुक्त आयु वाले पति-पत्नी 2 से 4 वर्ष आयु के बच्चों को गोद ले सकते हैं। 50 वर्ष आयु तक के एकल दंपत्ति अथवा 95 वर्ष की संयुक्त आयु वाले पति-पत्नी 4 से 8 वर्ष के बच्चों को तथा 55 वर्ष आयु तक के एकल दंपत्ति या 110 वर्ष संयुक्त आयु के पति-पत्नी 8 से 18 वर्ष के बच्चों को गोद ले सकते हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जानकारी दी कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पंजीकृत शासकीय या अशासकीय संस्थाओं से ही बच्चों को गोद लिया जा सकता है। दत्तक ग्रहण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी है। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय से दत्तक ग्रहण का अंतिम आदेश जारी किया जाता है। किसी भी नर्सिंग होम, अस्पताल, निजी संस्था या किसी अन्य व्यक्ति से बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं है तथा यह अपराध की श्रेणी में है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट स्थित जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।
Created On :   3 Aug 2025 1:11 PM IST