- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- पन्ना
- /
- अवैध शराब के मामले में आरोपी को...
पन्ना: अवैध शराब के मामले में आरोपी को सुनाई गई सजा
By - Bhaskar Hindi |21 Sept 2023 3:23 PM IST
डिजिटल डेस्क, पन्ना। अवैध रूप से महुआ से बनी कच्ची शराब रखे जाने के मामले में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अजयगढ द्वारा आरोपी बुद्धू आदिवासी पिता प्यारे आदिवासी उम्र 25 वर्ष निवासी सिंहपुर थाना अजयगढ को दोषी पाते हुए आबकारी एक्ट की धारा ३४(१)(क) के आरोप में न्यायालय उठने तक का कारावास तथा १००० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया है। अभियुक्त के विरूद्ध अजयगढ थाना पुलिस द्वारा मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर दिनांक ०१ मई २०२३ को कार्यवाही करते हुए महुए से बनी कच्ची ०३ लीटर शराब जप्त कर मामला दर्ज कर लिया गया है।
Created On :   21 Sept 2023 3:23 PM IST
Next Story