पन्ना: मां की हत्या करने वाले कलयुगी पुत्र को आजीवन कारावास की सजा

मां की हत्या करने वाले कलयुगी पुत्र को आजीवन कारावास की सजा

डिजिटल डेस्क, पन्ना। हिस्सा बाँट के विवाद के चलते अपनी माँ की कुल्हाडी मारकर हत्या के आरोपी पुत्र राहुल चौरसिया निवासी पटनातमोली थाना सलेहा को आईपीसी की धारा ३०२ के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं १००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाने का फैसला जिला न्यायालय पन्ना के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महेन्द्र मंगोदिया की कोर्ट में सुनाया गया। अभियोजन घटना अनुसार मृतिका कुसुम बाई के पति सुरेश चौरसिया निवासी पटना तमोली द्वारा घटना के संबध में सलेहा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसका बडा पुत्र राहुल चौरसिया तथा छोटा पुत्र सुखेन्द्र चौरसिया है तीन वर्ष पहले बडे पुत्र राहुल चौरसिया को उसका जमीन व हिस्सा के घर दे दिया था बडा पुृत्र राहुल अपनी पत्नी के साथ हिस्से के बस्ती वाले मकान में रहता है।

वह अपने छोटे पुत्र व पत्नी कुसुम बाई के साथ सिद्धनाथ चन्दनपुरवा रोड में रहता है। पुत्र राहुल ने अपने जमीन के हिस्से को बेच दिया है। दिनांक ०६ अक्टूबर २०२२ की घटना है शाम को ०६ बजे पत्नी कुसुम बाई छोटा लडक़ा सुखेन्द्र घर के बाहर बैठा था उसी समय बडा पुत्र राहुल चौरसिया आया और पत्नी कुसुमबाई से बोला कि जमीन मेरे नाम करओ और विवाद करते हुए पत्नी कुसुमबाई को धक्का देकर जमीन में गिर दिया तथा सिर व गर्दन में कई बार कुल्हाडी से मारकर जानलेवा हमला किया गया। जिसे बचाने के लिए जब छोटा लडक़ा पहँुचा तो उसे भी कुल्हाडी से जान से मारने की कोशिश की और भाग गया। घायल पत्नी कुसुमबाई को सलेहा उपचार के लिए ले जा रहे थे जिससे रास्ते में मौत हो गई। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध आईपीसी की धारा ३०२ के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना में लिया गया। प्रकरण की जांच पड़ताल एवं कार्यवाही पूरी करते हुए पुलिस द्वारा विवेचना पूरी की गई तथा चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा बिन्दुवार साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपराध को प्रमाणित किया गया कोर्ट द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी कर आरोपी को दोषी पाया गया तथा सजा सुनाई गई।

Created On :   7 Oct 2023 3:27 PM IST

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