Panna News: एनएमडीसी मझगवां नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित, यह लेट्टीयूट-लैंगीट्टीयूट नो फ्लाई जोन

एनएमडीसी मझगवां नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित, यह लेट्टीयूट-लैंगीट्टीयूट नो फ्लाई जोन
  • एनएमडीसी मझगवां नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित
  • यह लेट्टीयूट-लैंगीट्टीयूट नो फ्लाई जोन

Panna News: पन्ना जिले में स्थित हीरा खनन परियोजना (एनएमडीसी) मझगवां क्षेत्र को नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार द्वारा इस संबंध में आज दिनांक ०५ जून २०२५ को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि सहायक कमांण्डेंट केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई डायमंड माईनिंग प्रोजेक्ट पन्ना के द्वारा दिनांक ०४ जून २०२५ के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जिले में हीरा खनन परियोजना मझगवां क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच में स्थित है तथा सुरक्षा की दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण संस्थान के रूप में चिन्हित है।

यह लेट्टीयूट-लैंगीट्टीयूट नो फ्लाई जोन

अंतर्राराष्ट्रीय बार्डर पर सुुरक्षा संबधी वर्तमान परिदृश्य के दृष्टिगत उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में डायमंड माईनिंग मझगवां अंतर्गत अक्षांश २४.६४०२२५ देशांतर ८०.०२१३९९, अक्षांश २४.६४७०६७ देशांतर ८०.०२९१८०, अक्षांश २४.६४८८६७ देशांतर ८०.०३०७१९, अक्षांश २४.६५०२२२ देशांतर ८०.०४३५९३, अक्षांश २४.६३९६६३ देशांतर ८०.०३८८१९, अक्षांश २४.६४१६०६ देशांतर ८०.०३१९९४ क्षेत्र को ड्रोन निषिध क्षेत्र घोषित किया जाना आवश्यक है। पत्र अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा १६३ (१) अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए परिस्थितियो को दृष्टिगत मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु एनएमडीसी के वर्णित अक्षांश व देशांतर क्षेत्र को नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित किया गया है।

उल्लंघन पर होगी कार्यवाही

कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहित की धारा १६३(२)अंतर्गत परिस्थिति वश व समय उपलब्ध नही होने पर एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा २२३ एवं अन्य सुसंगत प्रावधान के अनुसार अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

Created On :   6 Jun 2025 4:43 PM IST

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