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पन्ना: नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को एक वर्ष कारावास
डिजिटल डेस्क, पन्ना। विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट न्यायालय पन्ना में नाबालिग के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ के आरोप में दोषी पाए गए अभियुक्त रामबाबू बाल्मीक को सजा सुनाई गई। अभियुक्त को आईपीसी की धारा ३५४ के आरोप में ०१ वर्ष का सश्रम कारावास १००० रूपए के अर्थदण्ड, आईपीसी की धारा ३४१ के आरोप में १५ दिवस का कारावास तथा २०० रूपए के अर्थदण्ड एवं पास्को एक्ट की धारा ११(ढ्ढ)/१२ के आरोप में ०६ माह के कारावास तथा १००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाने का आदेश पारित किया गया है। अभियोजन घटना अनुसार पीडिता द्वारा दिनांक २१ जून २०२३ को महिला थाना पन्ना में आवेदन दिया था कि शाम को लगभग ०५ बजे बुआ के घर काम से जा रही थी रास्ते में आरोपी द्वारा रास्ता रोका गया और बुरी नियत के साथ उसका हांथ पकड़ लिया। चिल्लाने पर बुआ का लडक़ा आया उसे देखकर वह भाग गया।
Created On :   11 Oct 2023 2:43 PM IST