पन्ना: मतगणना स्थल पर अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश पा सकेंगे

मतगणना स्थल पर अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश पा सकेंगे

डिजिटल डेस्क, पन्ना। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना हॉल के अंदर केवल अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा। इनमें गणना पर्यवेक्षक एवं सहायक, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन के लिए दायित्व का निर्वहन करने वाले लोकसेवक और अभ्यर्थी तथा उनके निर्वाचन, गणना अभिकर्ता शामिल रहेंगे। आयोग के निर्देश अनुसार मतगणना शुरू होने के पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिकृत व्यक्तियों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति हॉल में उपस्थित न हो। आयोग ने यह भी कहा है कि निर्वाचन के संबंध में कत्र्तव्य, लोकसेवक के अंतर्गत सामान्य रूप से पुलिस अधिकारी नहीं आते हैं।

ऐसे अधिकारियों को चाहे वे वर्दी में हों अथवा सादे वस्त्रों में सामान्यत: नियमानुसार काउन्टिंग हॉल के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक की कानून और व्यवस्था बनाए रखने या किसी भी प्रकार के अन्य प्रयोजन से अंदर बुलाने का निर्णय न लिया जाए। केन्द्र अथवा राज्य शासन के मंत्री अथवा राज्यमंत्री भी काउन्टिंग हॉल में केवल अभ्यर्थी के रूप में आ सकते हैं। आयोग के निर्देशानुसार गनमैन की सुरक्षा होने के कारण इनकी नियुक्ति निर्वाचन या गणना अभिकर्ता के रूप में नहीं की जाएगी।

Created On :   23 Nov 2023 12:01 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story