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पन्ना: रंजोरपुरा में सडक़ से लगा हुआ खुला कुुंआ,कभी भी हो सकता है हादसा
डिजिटल डेस्क, पन्ना। प्रदेश में खुले बोरों और कूपों के चलते कई बडे हादसे हो चुके है जिसको देखते हुए सरकार द्वारा ओपन बोरवेलो तथा खुले कुएं को बंद करने के निर्देश जारी किए गए है। जिले कलेक्टर द्वारा इस संबध में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण निकायों को सभी खुले कूपों को जगत का निर्माण करवाकर सुरक्षित करने के निर्देश जारी किए गए है और खुले कुएं बोरवेलों के पाए जाने पर कार्यवाही संबधी आदेश भी जारी किया गया है इसके बावजूद पंचायत ग्राम क्षेत्रों में अभी भी बडी संख्या में ऐसे खुले कुएं है जो जानलेवा साबित हो सकते है। पन्ना जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत रंजोरपुर के गांव में ही शासकीय विद्यालय के समीप त्रिकोणीय मार्ग में मुख्य मार्ग के किनारें ही समतल कुआं बना हुआ है जिसको न तो ग्रामवासियों द्वारा भरा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा इस कुएं पर ऊंची दीवाल बनाई गई है। जमीन के समतल कुआं होने के कारण यहां पर आने जाने वाले बाहर के दो पहिया वाहन चालक कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसके साथ ही इस कुएं में 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के जो बच्चे समझदार नहीं होते हैं। वह बच्चे भी कभी भी गिर कर हादसे का शिकार हो सकते हैं।
मगर इस मौत के कुएं को लेकर ग्राम पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधि और ग्राम पंचायत के सचिव उपयंत्री हल्का पटवारी और ग्राम पंचायत में पदस्थ शासकीय विद्यालय के शिक्षक देख करके भी इस वाक्या से अनभिज्ञ बने हुए हैं। यदि समय रहते जिला प्रशासन द्वारा इस कुआं को नहीं भरवारा गया या फिर इस कुएं पर ऊंची दीवाल नहीं बनाई गई तो निश्चित रूप से कभी भी यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है। देवेंद्रनगर क्षेत्र में ही ऐसा एक कुआं था जिसमें मोटरसाइकिल सवार दो युवक सीधे कुएं में गिर गए थे। जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। यह घटना ज्यादा समय पुरानी नहीं है कुछ ही वर्षों पूर्व ही हादसा हुआ था। इसके बावजूद इसी क्षेत्र के रंजोरपुरा के ग्रामवासी इस पूरे घटनाक्रम को नजर अंदाज कर रहे हैं। जिसका खामियाजा गांव के ही किसी मासूम बच्चे को या फिर यहां से गुजरने वाले दो पहिया वाहन चालक को भुगतना पड़ सकता है। जिला प्रशासन से और जिले के संवेदनशील कलेक्टर से आग्रह है कि संबंधित कुएं को या तो मिट्टी से भरा जाए या फिर इस पर बाउंड्री बाल का निर्माण कराया जाए ताकि यहां से गुजरने वाले व्यक्तियों के साथ कोई बड़ा हादसा घटित ना हो सके।
कलेक्टर द्वारा १४४ के तहत जारी किया गया है प्रतिबंधात्मक आदेश
लगभग एक साल पहले ही शासन के निर्देश पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा खुले कुएं बावडिय़ों,नल,कूपों के होने पर धारा १४४ के आदेश पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जा चुका है और इसको लेकर राजस्व अधिकारियों पटवारियों को आदेश में यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए थे कि खुले कूपों, बावडिय़ों,बोरों की जांच कर उन्हें बंद करवाने सुरक्षित करने की कार्यवाही की जाये। खुले कुएं,बोर बावडिय़ां पाए जाने पर संबधितोंं के विरूद्ध आदेश के उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जायेगी किन्तु जिला दण्डाधिकारी के आदेश को जिम्मेदारो द्वारा पालन नही किया गया और एक साल बाद भी जिले काफी संंख्या में कुएं बावाडिय़ां तथा बोर भी मौजूद है।
Created On :   21 Nov 2023 11:46 AM IST