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Panna News: नये शिक्षा सत्र में निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश दिलाने का टाइम टेबिल जारी

- नये शिक्षा सत्र में निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश दिलाने का टाइम टेबिल जारी
- निजी स्कूलों में आरटीई से पांच मई से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया
Panna News: नये शिक्षा सत्र में निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश दिलाने का टाइम टेबिल जारी कर दिया गया है। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र पन्ना अजय गुप्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक ०५ मई २०२५ को नि:शुल्क प्रवेश परीक्षा में मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय एवं उनमें उपलब्ध कक्षा की सीट का पोर्टल पर प्रदर्शन होगा। पोर्टल पर आनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार का कार्य ०७ मई से २१ मई तक किया जायेगा। नि:शुल्क और अनिर्वाय बाल शिक्षा अधिकार नियम के प्रभावी क्रियावन्यन के लिए प्रवेश संबंधी कार्यवाही परदर्शी तरीके से की जायेगी। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले एवं वंचित समूह के बच्चों को अशासकीय विद्यालय में निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की गई है। पोर्टल पर आनलाईन आवेदनों के सत्यापन का कार्य जन शिक्षा केन्द्रों में ०७ मई से ३० मई तक होगा। रेण्डम पद्धति से आनलाइन लाटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा २९ मई तक सूचना दी जायेगी।आवंटन के बाद अशासकीय स्कूल में प्रवेश के लिए उपस्थिति और स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोटिंग का कार्य ०२ जून से १६ जून तक किया जायेगा।
ऐसे चलेगी आवेदन की प्रक्रिया
आवेदक छात्र-अभिभावक प्रवेश के लिए आवेदन अपने ग्र्राम, वार्ड तथा विस्तारित पडोस के गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में पोर्टल पर कक्षावार प्रदर्शित स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए दर्ज करा सकेगें। सत्यापन केन्द्र शासकीय जन शिक्षा केन्द्रो में मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाना अनिर्वाय है। प्रवेश की जानकारी एजूकेशन पोर्टल पर भी प्रदर्शित की गई है। प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारित
कक्षानुसार प्रवेश के आयु सीमा निर्धारित की गई है नर्सरी में न्यूनतम आयु ०३ वर्ष एवं अधिकतम आयु ०४ वर्ष ०६ माह होगी केजी-१ में न्यूनतम आयु ०४ वर्ष एवं अधिकतम आयु ०५ वर्ष ०६ माह रहेगी। केजी-२ में न्यूनतम आयु ०५ वर्ष एवं अधिकतम आयु ०६ वर्ष ०६ माह होगीद्ध कक्षा-१ में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु ०६ वर्ष एवं अधिकतम आयु ०७ वर्ष ०६ माह तय की गई है। प्री-प्राइमरी कक्षाओ नर्सरी, केजी-१ केजी-२ के लिए न्यूनतम आयु की गणना ३१ जुलाई २०२५ की स्थिति में तथा कक्षा-१ के लिए ३० सितम्बर २०२५ की स्थिति में की जायेगी।
Created On :   3 May 2025 12:04 PM IST