Panna News: कुंजवन में लगाया विधिक साक्षरता शिविर, बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में दी जानकारी

कुंजवन में लगाया विधिक साक्षरता शिविर, बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में दी जानकारी
  • कुंजवन में लगाया विधिक साक्षरता शिविर
  • बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में दी जानकारी

Panna News: मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजाराम भारतीय के निर्देशानुसार एवं व्यवहार न्यायाधीश व प्राधिकरण के सचिव राजकुमार गौड तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी अतुल सेन की उपस्थिति में आज अक्षय तृतीया के अवसर पर नालसा बाल मित्र विधिक सहायता योजना 2025 अंतर्गत बाल विवाह की रोकथाम एवं बाल विवाह अधिनियम के प्रावधानों के बारे में आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से कुंजवन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव राजकुमार गौड ने उपस्थितजनों को बाल विवाह जैसी कुप्रथा के कारण समाज में होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि बाल विवाह एक गैर कानूनी एवं दंडनीय अपराध है एवं बाल विवाह करवाने में लिप्त समस्त लोग बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल होते हैं। जिला विधिक सहायता अधिकारी अतुल सेन ने बाल विवाह के कारण होने वाले शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान की।

जिला विधिक सहायता अधिकारी ने उपस्थितजनों को बताया कि बाल विवाह होने से बालक अथवा बालिका का शारीरिक एवं मानसिक विकास पूर्णत: नहीं हो पाता। जल्दी विवाह होने से व्यक्ति न सिर्फ शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से अक्षम रह जाता है बल्कि शैक्षणिक रूप से भी कमजोर होता है जिससे वह समाज व देश के विकास में अपेक्षित सहयोग देने में अक्षम हो जाता है। जल्दी विवाह होने से बालिकाओं को कई तरह के शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं एवं बाल विवाह पश्चात असमय गर्भधारण होने से बालिकाएं कई तरह की शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। जिससे उसके साथ-साथ उससे जन्मा बच्चा भी शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर होता है तथा उसका भविष्य भी अंधकारमय हो जाता है। जिला विधिक सहायता अधिकारी ने सभी से बाल विवाह जैसी गैर कानूनी गतिविधियों को समाप्त करने एवं अपने आसपास के क्षेत्रों में बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता फैलाने की अपील की। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल शशांक चतुर्वेदी ने उपस्थित लोगों को बाल विवाह अधिनियम अंतर्गत निहित प्रावधानों की जानकारी देते हुए बाल विवाह न करने की शपथ दिलाई एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय द्वारा प्रदत्त नि:शुल्क विधिक सेवा योजना एवं लीगल एड डिफेंस काउंसिल के कार्यों के विषय में जानकारी प्रदान की। शिविर में पैरा लीगल वॉलंटियर्स अमृता खरे, वैशाली लखेरा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण सहित बडी संख्या में आमजन भी उपस्थित रहे।

Created On :   1 May 2025 2:51 PM IST

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