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Panna News: पवई में अनधिकृत कॉलोनी निर्माण के संबंध में 14 अगस्त तक प्रस्तुत करें आपत्ति

- पवई में अनधिकृत कॉलोनी निर्माण के संबंध में
- 14 अगस्त तक प्रस्तुत करें आपत्ति
Panna News: कलेक्टर न्यायालय द्वारा ग्राम पवई स्थित सर्वे नंबर 3971 रकवा 1.114 हे. भूमि पर छोटे-छोटे भू-खण्ड विक्रय कर अनधिकृत कॉलोनी निर्माण के संबंध में क्षेत्र की आम जनता एवं जनसामान्य को आवश्यक कार्यवाही के संबंध में सूचित किया गया है। अनावेदकगण पन्नालाल, विन्द्रावन, दिलीप, विनोद कुमार, सुहद्री बाई, राधा बाई, गीता बाई एवं सुमन बाई सभी पुत्र एवं पुत्री भगवानदास पटेल निवासी तहसील पवई द्वारा बगैर कॉलोनी निर्माण का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र एवं कॉलोनी विकास की अनुज्ञा के बिना अनधिकृत कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। इनके द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश से ले आउट स्वीकृति, अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया एवं न ही रेरा में पंजीयन करवाया गया। कॉलोनी में किसी भी प्रकार का आंतरिक विकास भी नहीं कराया गया। कलेक्टर सुरेश कुमार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पवई की आदेश पत्रिका के साथ संलग्न राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन के आधार पर अनधिकृत कॉलोनी घोषित करने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस संबंध में अपनी आपत्ति आगामी 14 अगस्त तक स्वयं उपस्थित होकर अथवा अधिमान्य अधिवक्ता के माध्यम से कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है। इसके उपरांत किसी भी आपत्ति अथवा आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
Created On :   3 Aug 2025 1:08 PM IST