पन्ना: शासकीय सेवकों के अवकाश पर प्रतिबंध, मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्वीकृत होंगे अवकाश

शासकीय सेवकों के अवकाश पर प्रतिबंध, मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्वीकृत होंगे अवकाश

डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरजिंदर सिंह ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्य संपादन के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा तक शासकीय सेवकों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सभी कार्यालय प्रमुखों को जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बगैर किसी प्रकार का अवकाश लेने या मुख्यालय से बाहर नहीं जाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। जिला पंचायत सीईओ जिले में कार्यरत तृतीय श्रेणी के सभी कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करेंगे। साथ ही अवकाश आवेदन का परीक्षण कर जिला निर्वाचन अधिकारी को स्वीकृति की अनुशंसा की जाएगी। विधानसभा निर्वाचन के दौरान जिले से बाहर स्थानांतरित अधिकारी-कर्मचारी जिला निर्वाचन अधिकारी की स्वीकृति के बगैर भारमुक्त भी नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा सभी शासकीय सेवकों को जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। एकल चिकित्सक का अस्वस्थता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

शासकीय सेवक द्वारा पूर्व से मेडिकल अवकाश पर रहने पर भी मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर बोर्ड का अस्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय प्रमुख के माध्यम से जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा तदुपरांत अवकाश मान्य होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सभी चिकित्सकों से इस संबंध में जारी आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र में हिन्दी में यह उल्लेख करना भी जरूरी होगा कि संबंधित शासकीय सेवक अस्वस्थता के आधार पर पूर्ण अवकाश की पात्रता रखता है अथवा निर्वाचन के किस तरह का कार्य करने योग्य है।

कार्यालय प्रमुख द्वारा संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के मेडिकल अवकाश की अनुशंसा के साथ यह भी प्रतिवेदित किया जाएगा कि संबंधित शासकीय सेवक द्वारा पूर्व में निर्वाचन ड्यूटी के दौरान कब-कब मेडिकल अवकाश लिया है। कार्यालय प्रमुख एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के बगैर शासकीय सेवक का आवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग के शैक्षणिक अवकाश के आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ही जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजा जाएगा। सभी शासकीय कार्यालयों में अवकाश दिवस में भी ई-मेल प्रेषित करने, डाक प्राप्त करने और संबंधित अधिकारी-कर्मचारी तक तत्काल उपलब्ध कराकर कार्यवाही सुनिश्चित करने की व्यवस्था के संबंध में भी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया है।

Created On :   11 Oct 2023 3:36 PM IST

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