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पंचायत उपनिर्वाचन क्षेत्रों में धारा १४४ लागू

डिजिटल डेस्क,पन्ना। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार मिश्र ने जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 15 में रिक्त जिपं सदस्य के एक पद एवं विभिन्न ग्राम पंचायतों के 578 वार्ड में पंच पद के रिक्त पद पर उप निर्वाचन के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 144 लागू करने संबंधी आदेश जारी किया है। शांतिपूर्ण स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने तथा लोक शांति व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा बनाए रखने के दृष्टिगत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। उक्तादेश आगामी 19 जून तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित के विरूद्ध भादवि की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।धारा 144 प्रभावशील रहने की अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आग्नेय अथवा घातक शस्त्र, बंदूक, रायफल, पिस्टल, तमंचा, भाला बल्लम, तलवार, बरछी, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री लेकर घर से बाहर नहीं निकल सकेगा।
शासकीय अथवा निर्वाचन कार्य के संपादन के लिए लाठी अथवा शस्त्र रखना आवश्यक होने पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इसके अलावा चुनाव या मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विधिवत नियुक्त पुलिस अधिकारियों तथा सेना, अद्र्धसैनिक बल, पुलिस, एसएएफ, होमगार्ड तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं बैंकों के सुरक्षा गार्डों पर भी आदेश लागू नहीं होगा। इस अवधि में किसी भी व्यक्ति राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को सशस्त्र जुलूस निकालने आपत्तिजनक नारे लगाने अथवा आपत्तिजनक पोस्टर या सामग्री वितरण करने पर भी रोक रहेगी।
मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल, तहसील कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय एवं जिला कार्यालय के परिसर के बाहर किसी प्रकार की भी व जनसमूह के एकत्रित होने पर रोक रहेगी तथा धरना प्रदर्शन घेराव या नारेबाजी भी नहीं कर सकेंगे। किसी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति को आमसभा, जुलूस, रैली के लिए प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करना जरूरी है। धार्मिक संस्थान, अस्पताल, शैक्षणिक संस्था अथवा साइलेंट जोन एवं आसपास आमसभा और रैली के आयोजन पर भी रोक रहेगी।
रात्रि 10 बजे सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित
किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा किसी भी स्थिति में लाउड स्पीकर का उपयोग रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं किया जाएगा। अस्पताल, नर्सिंग होम, दूरभाष केन्द्र, न्यायालय, शिक्षण संस्था एवं छात्रावास, सरकारी व स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय और बैंक से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। सभी अभ्यर्थियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का अक्षरश: पालन करना भी अनिवार्य है।
Created On :   21 May 2023 1:06 PM IST