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पन्ना: गांजे के मामले में पकड़े गए आरोपी को तीन वर्ष की सजा
डिजिटल डेस्क, पन्ना। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायालय पन्ना में अवैध रूप से गांजे के आरोप में पकड़े गए आरोपी लक्की उर्फ सुरेन्द्र पाल लोध को दोषी पाते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा ८ सहपठित धारा २०(क)(आई) में ०३ वर्ष का सश्रम कारावास तथा २५ हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन घटना अनुसार धरमपुर थाना क्षेत्र की खोरा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक बी.एल. पाण्डेय को दिनांक १९ अगस्त २०१९ को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम खोरा में आरोपी अपने घर से कुछ दूर गन्ने के खेत में गांजे के पेड़ लगाए हुए है मुखबिर से प्राप्त सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी के खेत स्थित बिजली की डीपी के पास छोटे-बडे कुल १५ नग गांजे के हरे पीले पेड़ जप्त किए गए जिनका कुल वजन ०७ किलोग्राम पाया गया। अवैध रूप से गांजे के पेड़े के मामले में पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। प्रकरण की सम्पूर्ण सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय पन्ना में हुई और प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय में आरोपी को दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई।
Created On :   2 Oct 2023 3:24 PM IST