मारपीट के अलग-अलग दो प्रकरणों में आरोपियों को हुई सजान

मारपीट के अलग-अलग दो प्रकरणों में आरोपियों को हुई सजान

डिजिटल डेस्क, पन्ना। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय पन्ना द्वारा मारपीट से संबधित दो अलग-अलग प्रकरणो की सुनवाई पूरी कर आरोपियों को सजा सुनाई गई है। एक प्रकरण में आरोपी कलुआ चौधरी को दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा ३२३ के आरोप में न्यायालय उठने तक की सजा तथा ५०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। वहीं दूसरे प्रकरण में आरोप आकाश भरभूंजा को दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा ३२४ के आरोप में न्यायालय उठने तक सजा तथा ३००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियोजन घटना अनुसार आरोप कलुआ चौधरी के विरूद्ध गुनौर थाने में फरियादी के साथ कुआं के विवाद को लेकर दिनांक १७ नवम्बर २०१७ को सुबह ०७ बजे ग्राम सुगरहा हार स्थित खेत में लाठी से मारपीट की गई थी तथा गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई थी वहीं दूसरे प्रकरण में अभियोजन घटना अनुसार आरोपी आकाश भरभंूजा के विरूद्ध फरियादी द्वारा अमानगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि दिनांक १६ दिसम्बर २०१७ को बस स्टैण्ड से जब वह घर जा रहा था तो लोहा का पाइप सिर मारकर उसे लहुलुहान कर दिया। पुलिस द्वारा प्रकरणो की विवेचना कर आरोपियो के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किए गए न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी की गई तथा आरोपियो को सजा सुनाई गई।

Created On :   31 May 2023 11:12 AM IST

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