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शराब के अवैध विक्रय में दो अलग-अलग प्रकरणों मेंआरोपियों को हुई सजा
डिजिटल डेस्क, पन्ना। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अजयगढ न्यायालय द्वारा अवैध रूप से शराब की बिक्री के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त राकेश प्रजापति को न्यायालय उठने तक की कारावास की सजा एवं १००० रूपए के अर्थदण्ड दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। अभियोजन अनुसार दिनांक २९ अगस्त २०२३ को अजयगढ थाना पुलिस द्वारा आरोपी राकेश प्रजापति निवासी बडीरूंध को १९ क्र्वाटर देशी प्लेन शराब के साथ पकडकर कार्यवाही की गई थी इसी तरह न्यायालय न्यायिक प्रथम श्रेणी पवई न्यायालय द्वारा अवैध शराब की बिक्री के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त जीत सिंह गौउ को आबकारी एक्ट की धारा ३४(१) के तहत १५०० रूपए के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक सजा से दण्डित किया गया है। अभियोजन अनुसार दिनांक २५ अगस्त २०२३ को थाना रैपुरा द्वारा अभियुक्त को २६ क्र्वाटर देशी प्लेन मदिरा के साथ पकडा गया था तथा आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था
Created On :   6 Sept 2023 2:49 PM IST