नाबालिग के साथ छेड़छाड़ केे आरोपी को तीन वर्ष कठोर कारावास

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ केे आरोपी को तीन वर्ष कठोर कारावास

डिजिटल डेस्क, पन्ना। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त रज्जन कोरी को विशेष न्यायाधीश इन्द्रजीत रघुवंशी पास्को एक्ट न्यायालय पन्ना द्वारा पॉस्को एक्ट की धारा ७/८ के आरोप में ०३ वर्ष के कठोर कारावास तथा २००० रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त को आईपीसी की धाराओ ३५४ के आरोप में ०२ वर्ष के कठोर कारावास एवं १००० रूपए के अर्थदण्ड तथा धारा ३४१ के आरोप में १५ दिवस का कारावास एवं २५० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया है।

अभियोजन अनुसार पीडि़ता द्वारा दिनांक ०४ नवम्बर २०२२ को महिला थाना पन्ना में आरोपी के विरूद्ध शिकायत दर्ज करवाई थी आरोपी रज्जन कोरी द्वारा उसे ०६ माह से परेशान किया जा रहा है। पिता एवं चाचा द्वारा इस संबध में उसकी शिकायत आरोपी की माँ को भी की है परंतु नही मान रहा है दिनांक ०३ नवम्बर २०२२ को शाम को लगभग ५-६ बजे जब वह अपने खेत से वापस जा रही थी तभी आरोपी ने बुरी नियत से उसका हांथ पकड़ लिया किसी तरह से वह हांथ छुड़ाकर रोती हुए घर की तरफ चली गई। पीडि़ता की रिपोर्ट पर महिला थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई तथा विवेचना कार्यवाही पूर्ण कर न्यायालय में चालान प्र्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी कर आरोपी के विरूद्ध उक्त दण्डादेश पारित किया है।

Created On :   28 May 2023 2:54 PM IST

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