पन्ना: घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को बीस वर्ष की सजा

घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को बीस वर्ष की सजा

डिजिटल डेस्क, पन्ना। नाबालिग के घर में घुसकर दुष्कर्म किए जाने की घटना में दोषी पाए गए अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट महेन्द्र मंगोदिया के न्यायालय में दोषी पाए गए अभियुक्त पुष्पेन्द्र केवट पिता रामकुमार केवट उम्र १८ वर्ष निवासी अजयगढ को सजा सुनाई गई। अभियुक्त को पास्को एक्ट की धारा ३/४ के आरोप में २० वर्ष को सश्रम कारावास की सजा एवं १०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। वहीं आईपीसी की धारा ४५० के आरोप में ०५ वर्ष के सश्रम कारावास एवं १०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन घटना अनुसार पीडिता नाबालिग ने पुलिस के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था कि वह अपने नाना-नानी के घर रहती है।

घटना दिनांक १२ सितम्बर २०२२ को वह घर के अंदर कमरे में लेटी थी तभी आरोपी पुष्पेन्द्र वहां पहँुचा और मुँह दबाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया जिस पर वह रोने लगी तो उसके द्वारा कहा गया कि तुमने किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूँगा जिससे वह काफी दिनों तक डरी रही। दिनांक २१ नवम्बर को नाना-नानी ने उससे पूँंछा तो उसके द्वारा उन्हें ंघटना के संबध में बताया। पुलिस द्वारा पीडिता के आवेदन की जांच करते हुए आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवचेना उपरांत आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को विश्वसनीय पाते हुए आरोपी को दोषी पाया तथा को सजा सुनाई गई।

Created On :   26 Nov 2023 11:53 AM IST

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