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पन्ना: नाबालिग किशोरी को अश्लील मैसेज भेजने पर दो को एक-एक वर्ष की सजा
डिजिटल डेस्क, पन्ना। नाबालिग किशोरी को उसके मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने और कॉल करके अभद्रता करने की घटना के मामले में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को न्यायालय महेन्द्र मंगोदिया विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पन्ना के न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। है। आरोपी शैलेन्द्र सिंह व संतोष सिंह को धारा ११(पअ)12 पॉक्सो एक्ट के आरोप में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500-1500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पीडि़ता नाबालिग ने घटना को लेकर दिनांक ०७ अप्रैल २०२१ को कोतवाली पन्ना में इस आशय का आवेदान प्रस्तुत किया गया था दिनांक १६ मार्च २०२१ से लगातार उसके मोबाइल पर बार-बार अश्लील मैसेज व कॉल करके अभद्रता की जा रही है तथा नंबर बदल-बदलकर गालियां दी जा रही है। पीडि़ता की शिकायत आवेदन पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा मोबाइल के कॉल डिटेल एवं लोकेशन की जानकारी प्राप्त की जिसमें अभिुक्त शैलेन्द्र सिंह व संतोष सिंह का अपराध में संलिप्त होना पाया गया। पुलिस द्वारा प्रकरण की विवचेना पूरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। पास्को एक्ट न्यायालय पन्ना में प्रकरण की सुनवाई हुई दोषी पाए जाने पर दोनों आरोपियों को सजा सुनाई गई।
Created On :   23 Nov 2023 11:55 AM IST