पन्ना: लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित

लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित

डिजिटल डेस्क, पन्ना। जिला मजिस्ट्रेट हरजिंदर सिंह ने जिले के सभी निर्वाचन क्षेत्रों और राजस्व सीमाओं के अंतर्गत 15 नवम्बर को शाम 6 बजे से मतदान दिवस को मतदान समाप्ति तक लाउड स्पीकर और साउण्ड सिस्टम का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित किया है। इस संबंध में विगत 9 अक्टूबर को जारी म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम संबंधी आदेश पूर्ववत प्रभावशील रहेगा।

Created On :   16 Nov 2023 4:18 PM IST

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