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पन्ना: कामगार भी मताधिकार का प्रयोग निर्बाध रूप से कर सकेंगे
डिजिटल डेस्क, पन्ना। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा सुनिश्चित करने की दृष्टि से कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत समस्त कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 52 को प्रयोग में लाते हुए साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था अन्तर्गत मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे। जिससे की कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से कर सकें। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते है वह पूर्व परम्परा अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान हेतु दो-दो घंटे की सुविधा देंगे अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से दो घंटे पूर्व बंद की जायेगी एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घंटे पश्चात प्रारम्भ की जायेगी जिससे कामगारों को मतदान करने में कठिनाई न हो।
ऐसे कारखाने जो निरंतरित प्रक्रिया की श्रेणी में आते हैं उनमें भी पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाते हुए बारी-बारी से पर्याप्त समय प्रदान करते हुए मताधिकार की अनुमति दी जाना सुनिश्चित की जाए। संबंधित ग्राम के मतदान क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से उनके नियोजकगण तथा प्रबंधकगण म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत दुकान व संस्थान को निर्धारित दिवस बंद या अवकाश नहीं रखते हुए उसके स्थान पर मतदान के दिवस बंद या अवकाश रखेंगे तथा अन्य दुकान या संस्थान जिनका बंद दिवस निर्धारित नहीं है वह कामगारों को बारी-बारी से मतदान करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करते हुए अनुमति देगें।
Created On :   15 Oct 2023 1:22 PM IST