- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- पुणे
- /
- बांग्लादेश से आई 7 महिलाओं को 2 साल...
Pune City News: बांग्लादेश से आई 7 महिलाओं को 2 साल 2 महीने की सजा

भास्कर न्यूज, पुणे। पुणे में बगैर किसी वैध दस्तावेज के रह रही सात बांग्लादेशी महिलाओं को न्यायालय ने दो साल दो माह की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनकी सजा पूरी होते ही इन्हें इनके देश वापस भेज दिया जाए। पुलिस के अनुसार ये महिलाएं बुधवार पेठ में रहकर देह व्यापार में संलग्न थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यू.पी. कुलकर्णी की कोर्ट ने पासपोर्ट कानून और विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए सातों महिलाओं को दो साल दो महीने की कठोर कैद और प्रत्येक को दस हजार रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया। यह कार्रवाई तब हुई जब सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने 9 अक्टूबर 2023 को बुधवार पेठ की एक इमारत में चल रहे देह व्यापार के अड्डे पर छापा मारकर सभी सात महिलाओं को पकड़ा था। पूछताछ में उन्होंने खुद को बांग्लादेशी बताया और स्वीकार किया कि वे पासपोर्ट या किसी भी कानूनी दस्तावेज के बिना भारत में घुसी थी। जांच में यह भी सामने आया कि ये महिलाएं करीब चार साल से यहां रहकर देह व्यापार कर रही थी।
पुलिस ने पूरा मामला जांचकर कोर्ट में चॉर्जशीट दायर की थी। इसके बाद सुनवाई में सरकार की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील प्रमोद हजारे ने दलील दी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार यह साबित करना आरोपी की जिम्मेदारी है कि वह भारत में कानूनी तरीके से आई हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाई, इसलिए सख्त सजा जरूरी है। इन्हें सख्त सजा मिलने से समाज में संदेश भी ठीक जाएगा। कोर्ट ने कहा कि महिलाएं गंभीर अपराध में शामिल थी, अवैध रूप से देश में रह रही थी और अब उन्हें सजा पूरी होने के तुरंत बाद बांग्लादेश भेजना आवश्यक है। जज ने स्पष्ट कहा कि गरीबी कारण हो सकती है, लेकिन अपराध की गंभीरता कम नहीं होती, इसलिए सभी महिलाओं को सजा अवधि पूर्ण होने पर उनके देश भेजने की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए।
Created On :   4 Dec 2025 12:37 PM IST












