- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- पुणे
- /
- माता-पिता की देखभाल नहीं करने वाले...
Pune City News: माता-पिता की देखभाल नहीं करने वाले बेटे को 3 माह का कारावास

- दोनों बेटों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी
- 5,000 रुपए का जुर्माना देने की सज़ा सुनाई
भास्कर न्यूज। जुन्नर माता-पिता अपने बच्चों को बड़े लाड़-प्यार से बड़ा करते हैं। उनको अपने पैरों खड़े होने लायक सक्षम बनाते हैं। लेकिन यही बच्चे बड़े होने के बाद अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करते। ऐसे मामले आम हो गए हैं। लेकिन ऐसी की एक घटना में जुन्नर न्यायालय ने बेटे को तीन महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाकर माता-पिता की देखभाल नहीं करने वाले बच्चों को सबक सिखाया है।
जुन्नर न्यायालय ने एक ऐसे बेटे को तीन महीने के सश्रम कारावास और 5 हजार जुर्माने की सज़ा सुनाई है, जो अपने पिता के घर में रहते हुए भी उनकी नहीं कर रहा था। यह जानकारी नारायणगांव पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक प्रवीण सपांगे ने दी।
नारायणगांव पुलिस स्टेशन की सीमा में निमगांवसावा (तहसील जुन्नर) निवासी विट्ठल बाबूराव गाडगे (80 वर्ष) के दो बेटे हैं। उनके नाम लक्ष्मण गाडगे (49) और सुनील गाडगे (53 वर्ष) हैँ। वृद्धावस्था में भी विट्ठल गाडगे अपना गुजारा स्वयं करते थे। विट्ठल गाडगे ने सितंबर 2022 से 13 मई 2023 के दौरान अपने दोनों बेटों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि उनके बेटे उनके नाम पर बने घर में रह रहे हैं और घर तथा ज़मीन का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वे उन्हें और उनकी पत्नी की देखरेख नहीं करते।
इस शिकायत के आधार पर, नारायणगांव पुलिस ने 13 मई 2023 को वरिष्ठ नागरिक और माता-पिता का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 24 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस हवलदार एस.एम. कोकण ने इस मामले की जांच पूरी कर जुन्नर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। दाखिल आरोप पत्र और सबूतों की समीक्षा करने के बाद, जुन्नर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनंत बाजड ने माता-पिता का पालन-पोषण न करने के लिए विट्ठल गाडगे के बेटे लक्ष्मण विट्ठल गाडगे को तीन महीने का सश्रम कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना देने की सज़ा सुनाई है।
Created On :   21 Nov 2025 2:03 PM IST












