बैलगाड़ी दौड़ पर 'पेटा' ने दायर की पुनर्विचार याचिका

बैलगाड़ी दौड़ पर पेटा ने दायर की पुनर्विचार याचिका
  • भाजपा विधायक महेश लांडगे फिर हुए 'एक्टिव'
  • उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा चिंता की बात नहीं

डिजिटल डेस्क, पुणे। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू और कर्नाटक में कंबाला को दी गई अनुमति पर पुनर्विचार करने की मांग की है। इस पृष्ठभूमि में बैलगाड़ी दौड़ पुनः शुरू कराने के लिए प्रयासरत रहे भाजपय विधायक महेश लांडगे फिर एवटिव हो गए है। उन्होंने इस मसले पर उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस से मुलाकात की और राज्य सरकार से इस पर सकारात्मक रूप से विचार करने का अनुरोध किया। देश भर के किसानों के पास एक अंतरंग खेल, बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध हटाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की याचिका के बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं है। उपमुख्यमंत्री फड़णवीस ने विश्वास जताया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार सक्षमता से अपना पक्ष रखेंगी और सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका खारिज हो जायेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2023 को देश में बैलगाड़ी दौड़ और पारंपरिक खेलों को अनुमति देने का फैसला सुनाया है। इस याचिका में पेटा संस्था ने यह पक्ष रखा है कि चूंकि उस रिजल्ट में त्रुटि है, इसलिए रिजल्ट पर पुनर्विचार करना जरूरी है। इससे किसानों, गाड़ी मालिकों और बैलगाड़ी प्रेमियों की चिंता बढ़ गई है। इस बीच, विधायक महेश लांडगे ने मानसून सत्र के मौके पर विधान भवन में उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस से मुलाकात की। इस मौके पर बैलगाड़ी दौड़ और पुनर्विचार याचिका पर चर्चा की गई। ऑल इंडिया बैलगाड़ी एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप बोज ने बताया कि बैलगाड़ी दौड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई हो चुकी है। रेस शुरू करने पर पांच जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया है, लेकिन लोकतंत्र होने के नाते विपक्षी दल पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं पुनर्विचार याचिका का ज्यादा असर नहीं होगा। हालांकि राज्य के किसानों, गाड़ी मालिकों, बैलगाड़ी प्रेमियों को सरकार के नियमों के अनुसार दौड़ का आयोजन करना चाहिए। नियमों का सख्ती से पालन करें। ताकि भविष्य में दौड़ को लेकर कोई दिक्कत न हो।

Created On :   18 July 2023 6:22 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story