कूड़ा संग्रहण पर सेवा शुल्क पर रोक की घोषणा हुई हवा

कूड़ा संग्रहण पर सेवा शुल्क पर रोक की घोषणा हुई हवा
  • कूड़ा संग्रहण पर सेवा शुल्क पर रोक की घोषणा हुई हवा
  • अब तक 3 लाख से ज्यादा संपत्तिधारकों से वसूले 43 करोड़ 14 लाख
  • निलंबन आदेश नगर निगम प्रशासन को नहीं मिला

डिजिटल डेस्क, पुणे। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम के पूर्व में शुरू कचरा संग्रहण सेवा शुल्क पर रोक की राज्य सरकार की घोषणा हवा हो गई है। सवा माह बाद भी निलंबन आदेश नगर निगम प्रशासन को नहीं मिला है। नतीजन सेवा शुल्क की वसूली जारी है। अब तक 3 लाख 41 हजार 870 संपत्ति मालिकों ने 43 करोड़ 14 लाख की फीस चुकाई है। शहर की हाउसिंग सोसायटी इस शुल्क का कड़ा विरोध कर रही हैं।

राज्य सरकार के 1 जुलाई, 2019 के निर्णय के अनुसार, ठोस अपशिष्ट (मैनेजमेंट और हैंडलिंग) स्वच्छता और स्वास्थ्य उपनियमों ने नगर पालिकाओं के लिए अपशिष्ट सेवा शुल्क (उपयोगकर्ता) निर्धारित किए। तदनुसार, पिंपरी चिंचवड़ मनपा ने 20 अक्टूबर 2021 को पारित प्रस्ताव के अनुसार सेवा शुल्क संग्रहण को मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल, 2023 से शुल्क भुगतान से वर्गीकृत अपशिष्ट सेवा शुल्क वसूलने का निर्णय लिया गया है। शहर में छह लाख दो हजार संपत्तियां हैं। आवासीय 60 रुपये प्रति माह और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों वाली संपत्तियों पर आकार के अनुसार शुल्क लिया जाता है।

शुल्क पूर्वव्यापी प्रभाव से 2019 से 2023 तक चार वर्षों के लिए लगाया जाएगा। इसके मुताबिक वसूली शुरू हो गई है। हालांकि, शहर के हाउसिंग सोसायटी धारकों ने चार साल के लिए फीस वसूलने का कड़ा विरोध किया। भोसरी विधायक महेश लांडगे ने इस पर मानसून सत्र में ध्यानाकर्षण प्रसताव दाखिल किया था। इस पर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की जायेगी, नियम एवं शर्तों की जांच के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने तब तक शुल्क वसूली पर रोक लगाने की घोषणा की है। हालांकि शुल्क वसूली स्थगित करने का आदेश नगर निगम को नहीं मिला। परिणामस्वरूप शुल्क का संग्रह जारी है।

संपत्ति के अनुसार कचरा शुल्क भुगतानकर्ताओं की संख्या

औद्योगिक - 2552

आवासीय - 30,4300

अनिवासी – 27,276

मिश्रित- 7731

कुल- 3,41,870

Created On :   6 Sept 2023 8:41 PM IST

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