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Pune City News: सिर्फ 975 पालतू पशु मालिकों के पास लाइसेंस

- मनपा ने दी चेतावनी - बिना लाइसेंस कुत्ते-बिल्लियां पालना नियम विरुद्ध
- विदेशी नस्ल के शिकारी कुत्ते और पर्शियन बिल्लियों का बढ़ता चलन
भास्कर न्यूज, पिंपरी चिंचवड़। शहर में पालतू जानवर रखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अधिकांश नागरिक मनपा में उनका पंजीकरण नहीं कराते। सरकार के नियम अनुसार बिना लाइसेंस लिए कुत्ते और बिल्लियां पालना गैर कानूनी है। इसके बावजूद पिंपरी चिंचवड़ शहर में मौजूद पांच हजार से अधिक पालतू प्राणी मालिकों में से केवल 975 लोगों ने ही लाइसेंस बनवाया है।
मनपा पशु चिकित्सा विभाग ने 2022 से ऑनलाइन डॉग लाइसेंस सुविधा शुरू की है, ताकि नागरिकों को आसानी से पंजीकरण कराया जा सके। इसके बावजूद पालतू प्राणी मालिकों में उदासीनता कायम है। शुरू में नागरिकों को कार्यालय जाकर लाइसेंस बनवाना परेशानी का विषय लगता था। इसे ध्यान रखते हुए 4 अगस्त-22 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू की गई। सुविधा को शुरुआती दिनों में अच्छा प्रतिसाद मिला और 2023 में 671 नागरिकों ने ऑनलाइन आवेदन देकर लाइसेंस लिए। जारी लाइसेंस एक साल के लिए मान्य रहता है और हर साल रिन्यूअल कराना अनिवार्य है। हालांकि, नियमों को प्राणी प्रेमियों द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कर लाइसेंस हासिल करने और उसका नवीनीकरण करने को लेकर उदासीनता साफ नजर आ रही है।
विदेशी नस्ल के शिकारी कुत्ते और पर्शियन बिल्लियों का बढ़ता चलन
शहर में विदेशी शिकारी नस्ल के कुत्ते और पर्शियन बिल्लियां पालने का ट्रेंड बढ़ रहा है। कुछ लोग सुरक्षा के लिए भी ऐसी नस्लों के कुत्ते पालते हैं। इनकी कीमत हजारों-लाखों तक होती है। मगर इनकी गंदगी, गिरते बाल, भौंकने और शोर से पड़ोसी परेशान होते हैं। कई बार पुलिस में भी शिकायतें दर्ज होती हैं। इसलिए ऐसे पालतू जानवरों के लिए मनपा के पशु चिकित्सा विभाग से लाइसेंस लेना और नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
लाइसेंस कैसे लें?
मनपा का पशु चिकित्सा विभाग लाइसेंस पूर्णतः ऑनलाइन जारी करता है। ऑनलाइन लाइसेंस लेने के लिए एप्लिकेशन में एप्लिकेशन नंबर, एरिया, बिल्डिंग का नाम, कुत्ते के मालिक का नाम, ईमेल आईडी, पालतू जानवर के बारे में जानकारी, उसका नाम, रंग, वज़न, जेंडर, रेबीज वैक्सीनेशन, पालतू जानवर की फोटो, एप्लिकेशन स्टेटस और पेमेंट स्टेटस जैसी डिटेल्स होती हैं। ऑनलाइन सुविधा से अब आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। नए लाइसेंस के लिए 75 और रिन्यूअल के लिए 50 रुपए फीस का भुगतान करना होता है।
लाइसेंस न होने पर कार्रवाई
मनपा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंस न होने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही कुत्तों और बिल्लियों के लिए रेबीज टीकाकरण अनिवार्य है। लाइसेंसधारक को सुनिश्चित करना होगा कि उसका पालतू जानवर किसी को परेशान न करे। यदि सफाई या अन्य शिकायतें मिलती हैं, तो मनपा को लाइसेंस रद्द करने का अधिकार है। पशु चिकित्सा विभाग ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे पालतू जानवरों को लेकर नियमों का पालन करें और पड़ोसियों को किसी प्रकार की परेशानी न होने दें।
Created On :   22 Nov 2025 6:54 PM IST












