Satna News: नशे में ट्रक चलाने पर 15 हजार का अर्थदंड, कोर्ट ने ड्राइवर के साथ मालिक को भी माना दोषी

नशे में ट्रक चलाने पर 15 हजार का अर्थदंड, कोर्ट ने ड्राइवर के साथ मालिक को भी माना दोषी
  • चालक के साथ मालिक को भी दोषी मानते हुए एमवी एक्ट के तहत 15 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया।
  • रिपोर्ट में आरोपी ड्राइवर के अत्यधिक नशे में होने की पुष्टि होते ही प्रकरण कोर्ट में पेश किया गया।

Satna News: नशे की हालत में वाहन चलाकर आम जिंदगियों के लिए खतरा बनने वाले ड्राइवरों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में बीते 11 मई को मैहर जिले के अमदरा थाना अंतर्गत झुकेही में सघन जांच के दौरान चौकी प्रभारी संतोष उलाड़ी ने ट्रक क्रमांक एमपी 20 एचबी 8840 को रोककर चालक रवि कुमार ठाकुर से वाहन के दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करने के लिए कहा, मगर वह नशे की हालत में पाया गया।

लिहाजा ब्रीद एनालाइजर मशीन से मौके पर ही टेस्ट करने के बाद हॉस्पिटल भेजकर खून में अल्कोहल की मात्रा का पता लगाया गया। रिपोर्ट में आरोपी ड्राइवर के अत्यधिक नशे में होने की पुष्टि होते ही प्रकरण कोर्ट में पेश किया गया।

जहां चालक के साथ मालिक को भी दोषी मानते हुए एमवी एक्ट के तहत 15 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। जुर्माना अदा करने के बाद सख्त हिदायत के साथ वाहन को रिलीज किया गया।

Created On :   16 May 2025 1:01 PM IST

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