Satna News: आरोपियों को अदालत ने एक-एक साल के कारावास की सजा से दंडित किया

आरोपियों को अदालत ने एक-एक साल के कारावास की सजा से दंडित किया
  • अदालत ने भादवि की धारा 325 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
  • आरोपियों ने मारपीट की और गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दिया।

Satna News: चुनावी रंजिश पर लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर देने वाले आरोपियों को अदालत ने एक-एक साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रशांत मर्सकोले की अदालत ने आरोपी राजेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा, सुरेंद्र विश्वकर्मा, सूखेन्द्र विश्वकर्मा, जीवन लाल विश्वकर्मा पिता मथुरा प्रसाद और विपिन विश्वकर्मा पिता राजेंद्र, निवासी बरहा पर 35-35 सौ रुपए का जुर्माना लगाया है।

अभियोजन की ओर से एडीपीओ संजय यादव ने पक्ष रखा। एडीपीओ ने बताया कि चुनावी रंजिश पर 29 मार्च 2015 को आरोपी लाठी-डंडा लेकर आए और रामसजीवन के साथ मारपीट करने लगे। बीच-बचाव करने आए रामाश्रय, कमलेश, धर्मदास, श्रीपाल के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की और गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दिया।

मारपीट से रामसजीवन के सिर में गंभीर चोटें आईं। रिपोर्ट पर रामपुर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामला अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 325 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Created On :   4 July 2025 1:31 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story