Satna News: छात्रा को रास्ते में रोककर छेडख़ानी करने वाले मनचले को 3 साल की कैद

छात्रा को रास्ते में रोककर छेडख़ानी करने वाले मनचले को 3 साल की कैद
  • घटना की रिपोर्ट पीडि़ता ने थाना रामपुर बाघेलान में दर्ज कराया।
  • अदालत छेडख़ानी का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Satna News: कॉलेज जा रही छात्रा को रास्ते में रोककर छेडख़ानी करने वाले मनचले को रामपुर बाघेलान की अपर सत्र अदालत ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार पाठक की अदालत ने ग्राम सिमोगर निवासी आकाश सिंह पिता गुलाब सिंह पर जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ संजय यादव ने पक्ष रखा।

क्या है मामला

अभियोजन के अनुसार 19 जनवरी 2021 को सुबह करीब साढ़े 10 बजे छात्रा कॉलेज जा रही थी। रास्ते में आरोपी मिला और उसे जबरदस्ती रोककर छेडख़ानी करने लगा। पीडि़ता के हल्ला-गोहार करने पर आरोपी मौके से गाली देते हुए चला गया।

घटना की रिपोर्ट पीडि़ता ने थाना रामपुर बाघेलान में दर्ज कराया। थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत छेडख़ानी का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Created On :   3 July 2025 2:38 PM IST

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