सिपाही की हत्या के मामले मे दो अभियुक्तो को उम्रकैद और 25-25 हजार रूपए का जुर्माना

Life imprisonment and fine of 25-25 thousand rupees to two accused in the murder of constable
सिपाही की हत्या के मामले मे दो अभियुक्तो को उम्रकैद और 25-25 हजार रूपए का जुर्माना
लूट- हत्या सिपाही की हत्या के मामले मे दो अभियुक्तो को उम्रकैद और 25-25 हजार रूपए का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 13 जनवरी 2016 को एक सिपाही के साथ लूट व उसकी गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो अभियुक्तो को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी नीरज कांत मलिक ने बताया कि शामली के सिंभालका में रहने वाला रमन कुमार यूपी पुलिस में सिपाही के तौर पर बिजनौर पुलिस लाइन में तैनात था। 13 जनवरी, 2016 को वह बिजनौर से बाइक द्वारा घर के लिए चला था।

शाम 4:30 बजे सिपाही ने परिजनों को मुजफ्फरनगर होने की बात कही थी। लेकिन करीब एक घंटा के बाद वह लापता हो गया। 14 जनवरी को तितावी थाना क्षेत्र के बुड़ीना कलां गांव स्थित ईख के खेत में सिपाही का शव मिला।

मृतक के चाचा संजीव कुमार ने तितावी थाना मे हत्या व लूट की शिकायत की थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने हत्या मामले की जांच में हैदरनगर निवासी डेनिस बालियान और रवि को गिरफ्तार कर उनके पास से बाइक, मोबाइल और लूटा गया अन्य सामान बरामद किया था।

आईएएनएस

Created On :   1 March 2022 1:30 PM IST

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