नाबालिग से रेप के दोषी को हुई उम्र कैद

Life imprisonment for raping minor
नाबालिग से रेप के दोषी को हुई उम्र कैद
उत्तर प्रदेश नाबालिग से रेप के दोषी को हुई उम्र कैद

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुरादाबाद में एक विशेष पोक्सो(यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत ने 24 वर्षीय एक व्यक्ति को 10 वीं कक्षा की लड़की से रेप करने और अपराध का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को मुआवजे के तौर पर मुहैया कराई जाएगी।

जब 2018 में अपराध हुआ था, तब पीड़िता 15 साल की थी और घटना के बाद उसे अपने परिवार के साथ शहर छोड़ना पड़ा था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) एम.पी. सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि एफआईआर के अनुसार, फहीम को पहले भी गिरफ्तार किया गया था और लड़की को परेशान करने के आरोप में जेल भी भेजा गया था।

जमानत हासिल करने के बाद, वह उसके माता-पिता की अनुपस्थिति में उसके घर में घुस गया और उसके साथ रेप किया। पड़ोसियों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, और पुलिस को सौंप दिया था। उसके खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने फहीम के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, और अदालत ने उसे दोषी ठहराया। उसे उसके अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है। आदेश की एक प्रति जेल अधिकारियों को भेज दी गई है।

मुरादाबाद में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम महिलाओं के खिलाफ अपराध के सभी मामलों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। पीड़िता और उसके परिवार को जिला प्रशासन द्वारा लाभार्थी योजनाओं के माध्यम से पर्याप्त परामर्श और वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(आईएएनएस)

Created On :   23 Jan 2022 11:30 AM IST

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