नकली भारतीय मुद्रा के प्रसार के आरोप में एक व्यक्ति को 5 साल की जेल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता की एक विशेष एनआईए अदालत ने सोमवार को केताबुल एसके नाम के एक व्यक्ति को 5 साल की जेल की सजा सुनाई और उस पर आपराधिक साजिश रचने और नकली भारतीय मुद्रा के प्रसार के लिए 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्हें आईपीसी की धारा 120-बी, 489बी और 489सी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए जेल की सजा सुनाई गई है।
इस मामले के सिलसिले में 23 दिसंबर, 2021 को एक विशेष एनआईए अदालत ने दो लोगों को पहले ही दोषी ठहराया था। शुरूआत में इस संबंध में जुलाई 2018 में फरक्का पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया था।
पुलिस ने 1,92,000 रुपये की नकली भारतीय मुद्राएं जब्त की थीं। बाद में, एनआईए ने अगस्त 2018 में जांच अपने हाथ में ले ली। गहन जांच के बाद, एनआईए ने 2018 में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
आईएएनएस
Created On :   1 March 2022 10:00 AM IST