नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में शिक्षक और स्कूल प्रबंधक को 20 साल कैद की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में शिक्षक और स्कूल प्रबंधक को 20 साल कैद की सजा
Crime Handcuff. (Credit : Raj Kumar Nandvanshi)
एक निजी स्कूल में छात्रों को पढ़ाते थे
डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की पॉक्सो अदालत ने आठ साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोप में शिक्षक और स्कूल प्रबंधक को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) बाबूराम ने दोनों व्यक्तियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। घटना 3 मार्च, 2022 की है। दोषी की पहचान स्कूल प्रबंधक रामकुमार शर्मा और शिक्षक उदय धीमान के रूप में हुई है, जो एक निजी स्कूल में छात्रों को पढ़ाते थे।

पीड़ित बच्ची के पिता की शिकायत के बाद, कोतवाली नगर थाना पुलिस ने उन्हें 3 मार्च, 2022 को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और आईपीसी की धारा-376 (बलात्कार) के तहत गिरफ्तार किया। दोषी व्यक्तियों ने 3 मार्च, 2022 को दोपहर के भोजन के दौरान अपराध किया था। लड़की ने स्कूल से घर आने के बाद अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई थी। पिता ने 3 मार्च को घटना के बारे में स्कूल के शिक्षक और अन्य कर्मचारियों से बात की। बाद में उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 23 अप्रैल 2022 को चार्जशीट दाखिल की। केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 6 गवाह पेश किए। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में सक्षम थी। इसके बाद उसने आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   21 Jun 2023 9:59 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story