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दैनिक भास्कर हिंदी: 'पद्मावती' पर सुनवाई से SC का इंकार, सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेशन में तेजी की मांग ठुकराई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। निर्माता-निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावती' से विवादित सीन हटाने और निर्माता निर्देशक के खिलाफ FIR दर्ज कर CBI जांच कराने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले में दखल नहीं देगा। कोर्ट ने कहा कि 'पद्मावती' पर सेंसर बोर्ड ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। यदि कोर्ट दखल देता है तो इसे प्री जजमेंट की तरह माना जाएगा। वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सेंसर बोर्ड) ने 'पद्मावती' के सर्टिफिकेशन में तेजी लाने की फिल्ममेकर्स की मांग ठुकरा दी है। सेंसर बोर्ड ने सोमवार को कहा कि फिल्म का रिव्यू पहले से तय नियमों के मुताबिक ही होगा।
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में वकील एम. एल. शर्मा की दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने फिल्म से विवादित सीन हटाने और निर्माता निर्देशक के खिलाफ FIR दर्ज कर CBI जांच की मांग की थी साथ ही याचिका में कहा गया था कि 'पद्मावती' में जानबूझकर महिला की मानहानि की गई है।
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सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के जवाब में कहा कि सेंसर बोर्ड वैधानिक तौर पर काम करता है और सर्टिफिकेट देने से पहले बोर्ड की गाइडलाइन्स को फॉलो करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपत्ति याचिका में दी गई हैं वो किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी और उसे पब्लिसाइज नहीं किया जाएगा।
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गौरतलब है कि 'पद्मावती' को लेकर जिस तरह से विवाद बढ़ रहा है, उसे देखते हुए फिल्म की निर्माता कंपनी वायकॉम 18 ने इसकी रिलीज को टाल दिया। सेंसर बोर्ड ने 'पद्मावती' की रिलीज को लेकर कहा था कि हम फिल्म को 1 दिसंबर को प्रदर्शित करने की परमिशन नहीं दे सकते। सेंसर बोर्ड तकनीकी कारणों से फिल्म को लौटा चुकी है। सूत्रों ने बताया कि अब जब यह फिल्म दोबारा सेंसर बोर्ड के पास आएगी तब इसका दोबारा नियमों के अनुसार रिव्यू किया जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी एक बार इस मामले में सुनवाई से इनकार कर चुका है। आपको बता दें कि सिद्धराज सिंह चूडास्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के चरित्र का सही चित्रांकन नहीं किया गया है। यह वो राजपूत समाज को आहत कर सकता है। सिद्धराज का कहना था कि राजपूत समाज के लोगों को इस बात का मौका मिलना चाहिए कि वो फिल्म को रिलीज से पहले देखें। याचिका में कहा गया था कि फिल्म में कई तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है। और फिल्म के गाने में रानी पद्मावती घूमर डांस करती नजर आ रही हैं। जबकि राजघराने की रानियां घमूर और ठुमके नहीं लगाती थीं। याचिका में दीपिका के कॉस्टयूम पर भी सवाल उठाए गए थे।
गणतंत्र दिवस : स्कोप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह
डिजिटल डेस्क, भोपाल। स्कोप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. डी.एस. राघव निदेशक, स्कोप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन उपस्थित थे। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में डॉ. सत्येंद्र खरे, सेक्ट कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन के प्रिंसिपल, डॉ. नीलम सिंह, सेक्ट कॉलेज ऑफ बीएड की प्रिंसिपल और डॉ. प्रकृति चतुर्वेदी, स्कोप पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुएl कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. डी.एस.राघव ने झन्डा फंहराया गया तथा विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अनुशासन एवं कौशल का परिचय देते हुए आकर्षक परेड की प्रस्तुति दीl विद्यालय के बच्चों द्वारा शारीरिक व्यायाम के महत्व को प्रकट करते हुए मनमोहक पीटी प्रस्तुत की गई l
स्कोप इंजीनियरिंग कॉलेज, बी.एड कॉलेज, स्कोप प्रोफेशनल कॉलेज तथा स्कोप स्कूल के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय एकता अखंडता एवं देश प्रेम से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दीl कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण उरी हमले पर आधारित नृत्य नाटिका तथा रानी लक्ष्मीबाई के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को चित्रित करता हुआ नृत्य गीत था। मुख्य अतिथि डॉ डीएस राघव ने अपने संबोधन में कहा कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाहन ईमानदारी एवं पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं तो यही आज के समय में हमारी सच्ची देश सेवा है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्राचार्या डॉ. प्रकृति चतुर्वेदी ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम की आयोजन समिति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहेंगे और उसके प्रति पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करेंगेl
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