'पद्मावती' पर सुनवाई से SC का इंकार, सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेशन में तेजी की मांग ठुकराई

padmavati movie: supreme court refused the hearing on petition
'पद्मावती' पर सुनवाई से SC का इंकार, सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेशन में तेजी की मांग ठुकराई
'पद्मावती' पर सुनवाई से SC का इंकार, सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेशन में तेजी की मांग ठुकराई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। निर्माता-निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म "पद्मावती" से विवादित सीन हटाने और निर्माता निर्देशक के खिलाफ FIR दर्ज कर CBI जांच कराने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले में दखल नहीं देगा। कोर्ट ने कहा कि "पद्मावती" पर सेंसर बोर्ड ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। यदि कोर्ट दखल देता है तो इसे प्री जजमेंट की तरह माना जाएगा। वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सेंसर बोर्ड) ने "पद्मावती" के सर्टिफिकेशन में तेजी लाने की फिल्ममेकर्स की मांग ठुकरा दी है। सेंसर बोर्ड ने सोमवार को कहा कि फिल्म का रिव्यू पहले से तय नियमों के मुताबिक ही होगा।

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में वकील एम. एल. शर्मा की दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने फिल्म से विवादित सीन हटाने और निर्माता निर्देशक के खिलाफ FIR दर्ज कर CBI जांच की मांग की थी साथ ही याचिका में कहा गया था कि "पद्मावती" में जानबूझकर महिला की मानहानि की गई है।

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सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के जवाब में कहा कि सेंसर बोर्ड वैधानिक तौर पर काम करता है और सर्टिफिकेट देने से पहले बोर्ड की गाइडलाइन्स को फॉलो करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपत्ति याचिका में दी गई हैं वो किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी और उसे पब्लिसाइज नहीं किया जाएगा।

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गौरतलब है कि "पद्मावती" को लेकर जिस तरह से विवाद बढ़ रहा है, उसे देखते हुए फिल्म की निर्माता कंपनी वायकॉम 18 ने इसकी रिलीज को टाल दिया। सेंसर बोर्ड ने "पद्मावती" की रिलीज को लेकर कहा था कि हम फिल्म को 1 दिसंबर को प्रदर्शित करने की परमिशन नहीं दे सकते। सेंसर बोर्ड तकनीकी कारणों से फिल्म को लौटा चुकी है। सूत्रों ने बताया कि अब जब यह फिल्म दोबारा सेंसर बोर्ड के पास आएगी तब इसका दोबारा नियमों के अनुसार रिव्यू किया जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी एक बार इस मामले में सुनवाई से इनकार कर चुका है। आपको बता दें कि सिद्धराज सिंह चूडास्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के चरित्र का सही चित्रांकन नहीं किया गया है। यह वो राजपूत समाज को आहत कर सकता है। सिद्धराज का कहना था कि राजपूत समाज के लोगों को इस बात का मौका मिलना चाहिए कि वो फिल्म को रिलीज से पहले देखें। याचिका में कहा गया था कि फिल्म में कई तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है। और फिल्म के गाने में रानी पद्मावती घूमर डांस करती नजर आ रही हैं। जबकि राजघराने की रानियां घमूर और ठुमके नहीं लगाती थीं। याचिका में दीपिका के कॉस्टयूम पर भी सवाल उठाए गए थे। 

Created On :   20 Nov 2017 2:05 PM GMT

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