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Fake News: क्या जी न्यूज के कर्मचारी ने डॉक्टर के साथ की मारपीट? वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क। सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज काफी वायरल हो रहा है। जिसमें एक शख्स अस्पताल के अंदर डॉक्टर से मारपीट करते नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा कि डॉक्टर को पीटने वाला आदमी जी न्यूज का कर्मचारी है। गौरतलब है कि मीडिया संस्थान जी न्यूज के 28 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
किसने किया शेयर?
ट्विटर पर वीडियो को Mehnur Nooree ने शेयर किया है। पोस्ट में कैप्शन है, ये है जी न्यूज स्टाफ रिपोर्टर! कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन वो टेस्ट के लिए इनकार कर रहा था। उसके बाद डॉक्टर पर हमला।
Viral Video!
— Mehnur Nooree (@MehnurN) May 19, 2020
Ye hai Zee News staff reporter! corona positive paya gaya hai lekin woh test k liye inkar raha tha...
Uske baad doctor per hamla#AntiNationalThinkingpic.twitter.com/LcqBomzHVM
ट्विटर पर वीडियो को नेहा ने भी शेयर किया है।
Viral video of Zee News staff member assaulting doctor refusing to get tested. Can we share this like a few thousand times before checking for authenticity like news channels do.#ZeenewsSpreadingCorona#CoronaZeehad#Zeenewsbandkaropic.twitter.com/tWSYff3mK2
— Neha (@ShantiseAshanTi) May 19, 2020
क्या है सच?
भास्कर हिंदी टीम ने अपनी पड़ताल में पाया कि वायरल वीडियो भारत का नहीं है। वीडियो चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क ने 14 अक्टूबर 2018 को शेयर किया था।
यह घटना 22 सितंबर 2018 की है। पेकिंग यूनिवर्सिटी फर्स्ट अस्पताल में एक गर्भवती महिला के पति ने डॉक्टर को सिजेरियन डिलिवरी से मना करने पर मारपीट की थी।
निष्कर्ष: यह साफ है कि वायरल वीडियो पुराना और चीन का है। इसका भारत से कोई संबंध नहीं है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।