भोपाल में खानपान की दुकानों पर बेमियादी रोक

An indefinite ban on catering shops in Bhopal
भोपाल में खानपान की दुकानों पर बेमियादी रोक
भोपाल में खानपान की दुकानों पर बेमियादी रोक
हाईलाइट
  • भोपाल में खानपान की दुकानों पर बेमियादी रोक

भोपाल, 21 मार्च (आईएएनएस)। कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश में सरकार और प्रशासन लगातार एहतियात बरत रहा है। इसी क्रम में राजधानी की खानपान की सभी दुकानों पर अनिश्चितकाल के लिए पाबंदी लगा दी गई है। इस बारे में मुनादी भी कराई जा रही है।

राजधानी में जिला प्रशासन ने शनिवार दोपहर से खानपान के होटल, रेस्तरां और सड़क किनारे ठेलों पर खानपान की सामग्री बेचने पर अनिश्चितकाल के लिए पाबंदी लगा दी है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से मुनादी कराई जा रही है कि अब इन स्थानों से खानपान की सामग्री न बेची जाए।

जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है, रेस्तरां, होटल संचालक और सड़क किनारे ठेला लगाने वाले खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं करें, क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस अधिनियम में नगद जुर्माना और कारावास की सजा का भी प्रावधान है।

Created On :   21 March 2020 5:01 PM IST

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