ICC का बड़ा फैसला: बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को जाना होगा जेल, इस मामले में पाई गई दोषी

- बांग्लादेल के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जेल
- अदालत की अवमानना के लगे थे आरोप
- अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण अदालत ने सुनाया फैसला
डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने छह महीने जेल की सजा सुनाई है। उन पर अदालत की अवमानना के आरोप लगे थे। बुधवार को कोर्ट के तीन सदस्यों वाली पीठ के अध्यक्ष जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार ने ये सजा सुनाई। जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री के खिलाफ 227 मामले दर्ज हैं।
क्या है मामला
बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शेख हसीना को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की अदालत ने उन पर आरोप लगाए है कि उनकी एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी। जिसमें उन्होंने गोबिंदगंज उपजिला चेयरमैन शकील बुलबुल से बता की। जिसमें उन्होंने कहा था कि ''मेरे खिलाफ 227 मामले दर्ज हुए हैं, इसलिए मुझे 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है।'' इस बयान पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और प्रधानमंत्री को छह महीने जेल की सजा दी, जबकि शकील बुलबुल को दो महीने जेल की सजा पहले ही सुना चुका है।
आपको बता दें कि उन दोनों के बीच की बात लीक होने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी, जिसे बांग्लेदेशी मीडिया ने भी प्रसारित किया था।
गवाहों को धमकाने की कोशिश का मामला
अदालत ने इस बयान के मामले को अवज्ञा माना है और कहा कि जब दोषी को पुलिस गिरफ्तार कर ले या फिर खुद कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दें। उसके बाद से ही सजा शुरू होगी यह कोई सश्रम कारावास नहीं हैं। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने 30 अप्रैल को जस्टिस के सामने प्रकरण पेश किया था। जिसे उनके इस बयान को पीड़ितों और गवाहों को धमाकाने की कोशिश बताया था। फोरेंलिक डिपार्डमेंट ने जब इस ऑडियो क्लिप की जांच की और उन्होंने पुष्टि की कि ये क्लिप शेख हसीना की ही हैं।
Created On :   2 July 2025 6:24 PM IST