जेयूडी के 4 नेता आतंकी वित्तपोषण मामले में दोषी करार

4 leaders of JUD convicted in terrorist financing case
जेयूडी के 4 नेता आतंकी वित्तपोषण मामले में दोषी करार
जेयूडी के 4 नेता आतंकी वित्तपोषण मामले में दोषी करार

लाहौर, 19 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने जमात-उद-दावा (जेयूडी) के चार नेताओं को आतंकी वित्तपोषण के एक मामले में दोषी ठहराया है। आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) ने पंजाब प्रांत के विभिन्न शहरों में इस प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ मामले दर्ज कराए हैं।

समाचार पत्र डान की रपट के अनुसार, एटीसी-3 के पीठासीन न्यायाधीश अहमद बत्तार ने मलिक जफर इकबाल और मुहम्मद याहया अजीज को दोषी ठहराया और उन्हें पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50,000 पीकेआर का जुर्माना भी लगाया।

न्यायाधीश ने अब्दुल रहमान मक्की और अब्दुल सलाम को भी एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 20,000 पीकेआर का जुर्माना भी लगाया।

सीटीडी ने दोषियों के खिलाफ 2019 में एफआईआर दर्ज की थी।

Created On :   19 Jun 2020 1:01 PM GMT

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