चीन नाबालिगों के खिलाफ अपराध पर कड़ी सजा देगा

China will give severe punishment against offenses against minors
चीन नाबालिगों के खिलाफ अपराध पर कड़ी सजा देगा
चीन नाबालिगों के खिलाफ अपराध पर कड़ी सजा देगा

बीजिंग, 19 मई (आईएएनएस)। चीन की सर्वोच्च अदालत ने नाबालिगों के खिलाफ अपराध को कानूनन कड़ी सजा की व्यवस्था दी। उन अपराधों में नाबालिग के साथ बलात्कार, नाबालिगों के स्वास्थ्य अधिकार का हनन, शिक्षा लेने के अधिकार का हनन आदि दीवानी और प्रशासनिक मुकदमे शामिल हैं।

सर्वोच्च अदालत की सुनवाई समिति के सदस्य, अनुसंधान कक्ष के अध्यक्ष च्यांग छीबो ने कहा कि उक्त विशिष्ट मुकदमों को जारी करने का उद्देश्य निहित अपराधियों को यह चेतावनी देना है कि अगर वे नाबालिगों के खिलाफ अपराध करते हैं, तो उन्हें जरूर कड़ी सजा मिलेगी।

सर्वोच्च अदालत के अनुसंधान कक्ष के उपाध्यक्ष चो च्याहाई के अनुसार नाबालिगों से बलात्कार करना गंभीर रूप से बच्चों के अधिकारों व हितों का उल्लंघन है। अदालत हमेशा इस तरह के अपराधों में गंभीर सजा देने का रूख अपनाता है। हालांकि अपराधियों ने पीड़ित को गंभीर रुप से घायल या मौत नहीं दी, लेकिन उनके अपराध ने पीड़ित के मनोवैज्ञानिक व शारीरिक पक्ष में बड़ी क्षति पहुंचाई है। समाज में इसका कुप्रभाव भी बहुत बड़ा है, इसलिये इस बार हमने इस अपराधी को मौत की सजा दी। इससे नाबालिगों के खिलाफ अपराधों के प्रति सर्वोच्च जन अदालत का स्पष्ट रुख देखा गया।

(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

-- आईएएनएस

Created On :   20 May 2020 12:00 AM IST

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