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पाकिस्तान: इमरान के शपथ ग्रहण में गावस्कर, कपिल और आमिर को न्योता
हाईलाइट
- पाकिस्तान के अगले वजीर-ए-आजम इमरान खान 11 अगस्त को शपथ लेंगे।
- इस समारोह के लिए सुनील गावस्कर, कपिल देव, नवजोत सिंह सिद्धू और बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को न्यौता भेजा है।
- PTI प्रवक्ता फवाद चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है।
डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अगले वजीर-ए-आजम इमरान खान 11 अगस्त को शपथ लेंगे। इस समारोह के लिए भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी सुनील गावस्कर, कपिल देव, नवजोत सिंह सिद्धू और बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को न्यौता भेजा गया है। PTI प्रवक्ता फवाद चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) 25 जुलाई को हुए आम चुनाव में 116 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी।
PTI ने किया खबरों का खंडन
इससे पहले मंगलवार को मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि इमरान खान शपथग्रहण समारोह के लिए पीएम मोदी सहित सभी सार्क देशों के नेताओं को बुलाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इन खबरों का PTI की तरफ से खंडन कर दिया गया था। पार्टी के प्रवक्ता फवाद हुसैन ने ट्वीट किया था, 'पीएम के शपथग्रहण समारोह में अंतरराष्ट्रीय नेताओं को बुलाने वाली मीडिया की खबरें सही नहीं हैं। हमने इस मसले पर विदेश मंत्रालय से सुझाव मांगा है और हम उसके मुताबिक फैसला लेंगे।' फवाद हुसैन ने इससे पहले कहा था कि पीएम मोदी का इमरान की जीत पर उनको फोन करना एक अच्छा कदम है। इसका स्वागत करना चाहिए।
Media speculations about international dignitaries attending PM oath ceremony are not correct. We have sought the advice of Foreign Office on the matter and will decide accordingly #PTI
— Fawad Hussain (@fawadchaudhry) July 31, 2018
25 जुलाई को हुए थे चुनाव
गौरतलब है कि 25 जुलाई को हुए 272 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली के चुनाव में बहुमत के लिए 137 सदस्यों की जरूरत है। इमरान की पार्टी 116 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है और वो बहुमत से 21 सीट दूर है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रवक्ता फवाद चौधरी का दावा है कि पार्टी को केंद्र और पंजाब प्रांत में सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी को नेशनल असेंबली में 168 और पंजाब में 188 सदस्यों का समर्थन हासिल है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।