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कोरोनावायरस: संयुक्त राष्ट्र में भारत का महिला दिवस कार्यक्रम रद्द

हाईलाइट
- कोरोना के कारण भारत का संयुक्त राष्ट्र में महिला दिवस कार्यक्रम रद्द
डिजिटल डेस्क, संयुक्त राष्ट्र। भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। ऐसा विश्व संगठनों द्वारा कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर बैठकों में कमी करने की वजह से हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ का सोमवार को हंसा मेहता के सम्मान में एक संवाद का कार्यक्रम निर्धारित था। हंसा मेहता, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के निर्माताओं में से एक है। यह संवाद संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग के 64वें सत्र के संयोजन में आयोजित होना था, जिसे रद्द कर दिया गया है।
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भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन में एक राजनयिक के अनुसार, महिला आर्थिक सशक्तीकरण और समावेशी वैश्विक आर्थिक विकास वार्ता का विषय था जिसे रद्द कर दिया गया है। गोपीनाथ, आईएमएफ और विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) ने मंगलवार को घोषणा की कि वे प्रतिभागियों की भौतिक उपस्थिति की बजाय कोरोना वायरस के प्रसार के खिलाफ एहतियात के तौर पर आभासी बैठकें करने जा रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के प्रमुख आईएमएफ की क्रिस्टालिना जॉर्जीवा और विश्व बैंक के डेविड मालपास ने अपने उच्चस्तरीय स्प्रिंग बैठकों में बदलाव किया है, जो 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक वाशिंगटन में वित्तीय मंत्रियों व सेंट्रल बैंकों के साथ होना था। सीएसडब्ल्यू ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के सुझाव पर अपने 64वें सत्र को रद्द करने का फैसला किया, जिन्होंने बैठक के लिए न्यूयॉर्क यात्रा नहीं करने का सुझाव दिया। यह बैठक 9 मार्च से 20 मार्च तक होनी थी, जिसमें सरकारों व सिविल सोसाइटी समूहों के 7,000 लोगों को भाग लेना था।
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गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि उन्होंने यह सिफारिश वरिष्ठ आपातकालीन नीति टीम, संयुक्त राष्ट्र चिकित्सा सेवा और विश्व स्वास्थ्य संगठन से परामर्श करने के बाद की है। मेहता को मानवाधिकार घोषणा को लिंग-समावेशी बनाने का श्रेय दिया जाता है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।