<![CDATA[International court of justice suspends death penalty of Kulbhooshan Jadhav]]>
टीम डिजिटल, हेग. यहाँ की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस (ICJ)ने पकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव की फांसी पर अंतरिम रोक लगा दी है. अब अदालत का आखिरी फैसला आने तक जाधव को फांसी नहीं दी जा सकेगी. 

ICJ ने पकिस्तान से कहा है की वह विएना कन्वेंशन के तहत जाधव को परामर्श सुविधा भी उपलब्ध कराये. गौरतलब है की जाधव को पकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने जस्सोसि के आरोप में पिछले साल फांसी की सजा सुनाई थी. भारत ने इसी के खिलाफ ICJ में अपील की थी. 

ICJ में पकिस्तान की ये दूसरी हार है. इससे पहले 1999  में भी उसे एक मामले में हार का सामना करना पड़ा था. कोर्ट ने अपने अंतरिम फैसले में पकिस्तान से दो टूक कहा की उसे हर हाल में विएना कन्वेंशन को मानना ही होगा. इसके तहत जाधव को भारत में कौंसिलर की मदद मिलेगी, साथ ही उसे दया याचिका दायर करने का भी हक़ होगा. कोर्ट ने पाकिस्तान से साफ कहा है कि उसे ये कोर्ट को सबूतों के साथ बताना होगा कि उसे जो ऑर्डर ICJ ने दिए हैं, उन पर किस तरह अमल किया गया।

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Created On :   18 May 2017 11:34 AM GMT

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