अदालत ने फिलिस्तीनी कर्मी को 12 साल जेल की सजा सुनाई

Israeli court sentences Palestinian worker to 12 years in prison
अदालत ने फिलिस्तीनी कर्मी को 12 साल जेल की सजा सुनाई
इजरायल अदालत ने फिलिस्तीनी कर्मी को 12 साल जेल की सजा सुनाई

डिजिटल डेस्क, तेल अवीव। इजरायल की एक अदालत ने वर्ल्ड विजन सहायता संगठन के एक फिलिस्तीनी कर्मचारी को 12 साल जेल की सजा सुनाई है।

डीपीए समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मोहम्मद अल-हलाबी छह साल से जेल में है और उसे अतिरिक्त 18 महीने की सजा भी सुनाई गई है।

अदालत ने जून में अल-हलाबी को दोषी पाया था, क्योंकि उसने हमास को सहायता राशि भेजी थी, जो गाजा पट्टी को नियंत्रित करता है।

उसे एक आतंकवादी संगठन में सदस्यता और हथियारों के अवैध कब्जे सहित अन्य आरोपों का भी दोषी पाया गया था।

इजराइल ने जून 2016 में अल-हलाबी को गिरफ्तार किया था। उस पर हमास संगठन को लाखों की सहायता देने का आरोप लगाया गया था।

अदालत में, हालांकि, उसने सभी मामलों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके वकील फैसले के खिलाफ अपील करना चाहते हैं।

गिरफ्तारी के बाद, वर्ल्ड विजन ने गाजा पट्टी में काम करना बंद कर दिया और 120 कर्मचारियों को निकाल दिया गया।

पिछले 10 वर्षों में, ईसाई संगठन ने कहा कि उसने तट के साथ 50 से अधिक परियोजनाओं में लगभग 2 करोड़ यूरो का निवेश किया था।

आरोपों के मद्देनजर जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने गाजा में वर्ल्ड विजन को अपना भुगतान रोक दिया। हालांकि, सहायता संगठन द्वारा शुरू की गई एक बाहरी जांच में कोई अनियमितता सामने नहीं आई।

इस्लामवादी हमास ने 2007 में गाजा पट्टी में बलपूर्वक सत्ता पर कब्जा कर लिया।

इसे अमेरिका, यूरोपीय संघ और इजराइल द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

अवरुद्ध तटीय क्षेत्र में लगभग 20 लाख लोग अनिश्चित परिस्थितियों में रहते हैं।

(आईएएनएस)

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Created On :   31 Aug 2022 11:00 AM IST

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