मुशर्रफ मामले में दिया गया फैसला अवैध, अपील का साथ देंगे : पाकिस्तान एजी

Judgment given in Musharraf case illegal, will support appeal: Pakistan AG
मुशर्रफ मामले में दिया गया फैसला अवैध, अपील का साथ देंगे : पाकिस्तान एजी
मुशर्रफ मामले में दिया गया फैसला अवैध, अपील का साथ देंगे : पाकिस्तान एजी

इस्लामाबाद, 18 दिसम्बर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल (एजी) अनवर मंसूर खान ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ मामले में संविधान के प्रावधान का पालन नहीं किया गया, इसलिए विशेष अदालत द्वारा दिया गया मृत्युदंड का फैसला अवैध है। उन्होंने कहा कि इसीलिए सरकार मुशर्रफ द्वारा सजा के खिलाफ अपील करने पर अदालत में उनका साथ देगी। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट में दी गई है।

इस बीच, पूर्व सैन्य तानाशाह मुशर्रफ ने दुबई में फैसले पर अफसोस जताया है। उन्होंने कहा कि वह फैसले पर वकीलों से बात कर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सूत्रों ने बताया है कि मुशर्रफ अस्पताल से घर लौट आए हैं लेकिन उनकी सेहत खराब बनी हुई है।

अटॉर्नी जनरल ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा, निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान के अनुच्छेद 10-ए की जरूरतों को पूरा नहीं किया गया। यही जरूरी नहीं है कि मुकदमा निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि इसे निष्पक्ष दिखना भी चाहिए।

खान ने कहा कि मुशर्रफ की गैर मौजूदगी में उन पर मुकदमा चलाया गया। जब यह पता था कि मुशर्रफ देश में नहीं हैं तो फिर फैसला क्यों सुनाया गया।

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री इमरान खान ने हमेशा कानून के राज का समर्थन किया है और वह ऐसा करते रहेंगे। अगर मुकदमा निष्पक्ष नहीं दिखा है तो आरोपी को सजा नहीं सुनाई जानी चाहिए। मैं (फैसले के खिलाफ अपील में) किसी व्यक्ति का नहीं कानून का साथ दूंगा।

Created On :   18 Dec 2019 1:00 PM GMT

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