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माल्टा: प्रवासी केंद्र पर दंगों के बाद 80 पर मामला दर्ज

हाईलाइट
- पुलिस द्वारा शराबी उपद्रवी कैदियों को पकड़ने से भड़का दंगा
- कारें जलाने के साथ कार्यालय में की गई तोड़फोड़
- कानून तोड़ने और शांतिभंग करने के आरोप में 6 हफ्ते की जेल
डिजिटल डेस्क, वालेटा। माल्टा में एक कोर्ट में 80 प्रवासियों पर रविवार को प्रवासी केंद्र में दंगे में शामिल होने का आरोप लगा है। दंगों में कारों को आग लगाने के साथ-साथ कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई थी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक दंगों में कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए। माना जा रहा है कि पुलिस द्वारा शराबी उपद्रवी कैदियों को पकड़ने के लिए जाने के बाद यह दंगा भड़का।
वहीं माल्टा टुडे अखबार के अनुसार, लगभग 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार को कोर्ट में 80 प्रवासियों (ज्यादातर अफ्रीकी) पर तीन बड़े समूहों में आरोप लगाया गया। उनमें से ज्यादातर पर कानून का पालन नहीं करने और शांति भंग करने का आरोप लगा, जिनमें कथित आठ सरगनाओं पर आठ पर अन्य आरोपों के साथ-साथ आगजनी करने और आपराधिक रूप से क्षति पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं।
इनमें से 16 लोगों पर कानून का पालन नहीं करने और शांतिभंग करने का दोषी पाया गया और उन्हें छह सप्ताहों के लिए जेल भेज दिया गया है। शेष सभी ने आरोपों से इंकार किया लेकिन जमानत लेने से भी इंकार कर दिया।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।